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टोल का पैसा बकाया है तो भूल जाएं NOC! अब नहीं मिलेगा गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट; NHAI और परिवहन विभाग ने हाथ मिलाया।

सावधान! अगर आपकी गाड़ी पर एक रुपया भी टोल बकाया है, तो अब परिवहन विभाग आपकी NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट रोक देगा। NHAI और परिवहन विभाग के इस नए गठबंधन से अब टोल चोरों की खैर नहीं। अपनी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट होने से बचाने के लिए यह नई गाइडलाइन तुरंत पढ़ें!

By Pinki Negi

टोल का पैसा बकाया है तो भूल जाएं NOC! अब नहीं मिलेगा गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट; NHAI और परिवहन विभाग ने हाथ मिलाया।
Pending Toll Rule

अब हाईवे पर टोल चुकाए बिना निकलना आपकी गाड़ी के कागजी कामों में बड़ी रुकावट बन सकता है। सरकार ने नियमों को सख्त करते हुए यह साफ कर दिया है कि अगर आपकी गाड़ी पर टोल का पैसा बकाया है, तो उसका रिकॉर्ड सीधे सरकारी सिस्टम में दर्ज हो जाएगा।

इसका नतीजा यह होगा कि जब भी आप अपनी गाड़ी के लिए NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र), फिटनेस सर्टिफिकेट या नेशनल परमिट जैसे जरूरी दस्तावेजों के लिए आवेदन करेंगे, तो बकाया होने पर सिस्टम आपको रोक देगा। केंद्र सरकार के इस नए कदम का मकसद टोल भुगतान में पारदर्शिता लाना है, जिसका मतलब है कि हाईवे की एक छोटी सी अनदेखी अब आपके वाहन के कानूनी दस्तावेजों पर भारी पड़ सकती है।

‘अनपेड टोल’ की परिभाषा बदली, अब नहीं बच पाएंगे टोल चोरी करने वाले

सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल (संशोधन) नियम, 2026 लागू कर दिया है, जिससे 1989 के पुराने नियम अब बदल गए हैं। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टोल चोरी को रोकना और भविष्य में बिना बैरियर वाले ऑटोमैटिक टोल सिस्टम का रास्ता साफ करना है। नए नियमों में पहली बार “अनपेड यूजर फीस” (बकाया टोल) को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अब अगर कोई गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है और सिस्टम में उसकी एंट्री हो जाती है, लेकिन किसी कारण से पैसा नहीं कटता, तो उसे सरकारी रिकॉर्ड में ‘बकाया’ माना जाएगा। यह सख्त कदम डिजिटल टोल कलेक्शन सिस्टम को और भी पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।

बकाया टोल पर बड़ी पाबंदी

अब गाड़ी पर टोल का पैसा बकाया होने पर सरकार NOC, ओनरशिप ट्रांसफर और फिटनेस रिन्यूअल जैसे कामों पर रोक लगा देगी। जब तक पुराना टोल क्लियर नहीं होगा, तब तक गाड़ी से जुड़े ये जरूरी कागजी काम सिस्टम में अटक जाएंगे।

बिना टोल भुगतान नहीं मिलेगा नेशनल परमिट

अब कमर्शियल गाड़ी मालिकों को नेशनल परमिट लेने से पहले सारा बकाया टोल चुकाना होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर टोल का एक रुपया भी बाकी रहा, तो परमिट जारी नहीं किया जाएगा। भारी वाहनों के लिए अब साफ टोल रिकॉर्ड अनिवार्य है।

अब पोर्टल पर देनी होगी ‘टोल क्लीयरेंस’ की जानकारी

सरकार ने वाहन ट्रांसफर के लिए जरूरी फॉर्म 28 को अपडेट कर दिया है। अब गाड़ी मालिकों को इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर घोषणा करनी होगी कि उन पर कोई टोल बकाया नहीं है। यह कदम भविष्य के बिना बैरियर वाले (MLFF) टोल सिस्टम को आसान बनाने के लिए उठाया गया है।

बिना रुके कटेगा टोल, जाम से मिलेगी मुक्ति

सरकार जल्द MLFF (Multi-Lane Free Flow) सिस्टम लाने वाली है, जिससे टोल प्लाजा पर रुके बिना सीधे टोल कट जाएगा। इससे सफर तेज होगा और जाम खत्म होगा। नियमों में सख्ती इसलिए की गई है ताकि पूरी व्यवस्था पारदर्शी रहे। अपनी यात्रा में रुकावट से बचने के लिए तुरंत अपना बकाया टोल (Dues) चेक कर लें।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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