
भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। अब किसान खेती के लिए आधुनिक ट्रैक्टर बेहद कम कीमत पर खरीद सकेंगे। ‘पीएम किसान ट्रैक्टर योजना’ और संबंधित राज्य स्तरीय योजनाओं के तहत पात्र किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर ₹2 लाख तक की सब्सिडी (या कुल कीमत का 50%) प्रदान की जा रही है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य उन छोटे और सीमांत किसानों की मदद करना है, जो आर्थिक तंगी के कारण ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते। मशीनीकरण से खेती की लागत कम होगी और पैदावार में वृद्धि होगी, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को बल मिलेगा।
आपको कितनी छूट मिलेगी?
योजना के तहत सब्सिडी की राशि किसान की श्रेणी और ट्रैक्टर की अश्वशक्ति (HP) पर निर्भर करती है:
- सामान्य श्रेणी के किसान: ट्रैक्टर की कीमत पर 20% से 40% तक की सब्सिडी।
- SC/ST और महिला किसान: इन वर्गों के लिए सब्सिडी की राशि 50% या अधिकतम ₹2 लाख तक हो सकती है।
- लघु और सीमांत किसान: विशेष प्राथमिकता के आधार पर अधिक वित्तीय सहायता।
आवेदन के लिए पात्रता शर्तें (Eligibility)
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक के पास अपने नाम पर खेती योग्य कृषि भूमि होनी चाहिए।
- किसान ने पिछले 7 से 10 वर्षों में ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ न लिया हो।
- एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
- आवेदक के पास आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है।
जरूरी दस्तावेजों की सूची
आवेदन करते समय इन कागजों को तैयार रखें:
- आधार कार्ड
- जमीन के कागजात (खसरा-खतौनी/जमाबंदी)
- बैंक पासबुक (सबिडी की राशि सीधे खाते में आएगी)
- पहचान पत्र (वोटर आईडी या पैन कार्ड)
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें?
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रखा है:
- ऑनलाइन तरीका: अपने राज्य के कृषि विभाग (Agriculture Department) के आधिकारिक पोर्टल या ‘Direct Benefit Transfer (DBT) Agriculture’ वेबसाइट पर जाएं। वहां ‘ट्रैक्टर सब्सिडी’ लिंक पर क्लिक करें और फॉर्म भरें।
- सीएससी सेंटर: आप अपने नजदीकी Common Service Center (CSC) पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं।
- ऑफलाइन तरीका: अपने ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में जाकर कृषि अधिकारी से संपर्क करें और फॉर्म जमा करें।
चयन की प्रक्रिया
आवेदन जमा होने के बाद, कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। कई राज्यों में लाभार्थियों का चयन ‘पहले आओ-पहले पाओ’ या ‘लॉटरी सिस्टम’ के माध्यम से किया जाता है। चयन होने के बाद आपको अपनी पसंद का ट्रैक्टर डीलर से खरीदना होगा और बिल जमा करने के बाद सब्सिडी की राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी।









