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UP Pension Update: बुजुर्गों और विधवाओं को ₹1000 वाली सौगात, जानें 2026 में आवेदन के लिए कौन से 3 कागज जरूरी

उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों और विधवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! ₹1000 महीने की पेंशन पाने का सुनहरा मौका है। लेकिन सावधान! 2026 के नए नियमों के अनुसार 3 खास दस्तावेजों के बिना आपका आवेदन अटक सकता है। कहीं आप भी लिस्ट से बाहर तो नहीं? पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

By Pinki Negi

UP Pension Update: बुजुर्गों और विधवाओं को ₹1000 वाली सौगात, जानें 2026 में आवेदन के लिए कौन से 3 कागज जरूरी
UP Pension Update

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं (विधवाओं) के लिए पेंशन की राशि को ₹1000 प्रति माह पर स्थिर रखा है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। साल 2026 में आवेदन की प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाया गया है।

2026 में आवेदन के लिए 3 सबसे जरूरी कागज

अगर आप नई पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो 2026 के नए नियमों के अनुसार आपके पास ये तीन दस्तावेज होने अनिवार्य हैं, जिनके बिना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है:

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card): यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब पेंशन पोर्टल पर आधार ऑथेंटिकेशन (e-KYC) अनिवार्य कर दिया गया है। आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ताकि OTP के जरिए वेरिफिकेशन हो सके।
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): आपकी सालाना आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आय सीमा ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹56,460 सालाना तय की गई है (विधवा पेंशन के लिए यह सीमा ₹2 लाख तक है)। यह प्रमाण पत्र तहसील द्वारा जारी होना चाहिए।
  • बैंक पासबुक (Bank Passbook): पेंशन की राशि पाने के लिए आपका बैंक खाता आधार से लिंक (Seeded) होना चाहिए। आवेदन के समय बैंक खाते की फोटोकॉपी और IFSC कोड की सही जानकारी देना जरूरी है।

नोट: विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और दिव्यांग पेंशन के लिए 40% से अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र अतिरिक्त रूप से आवश्यक होगा।

पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं (2026)

योजना का नामपात्रता (उम्र)पेंशन राशिमुख्य शर्त
वृद्धावस्था पेंशन60 वर्ष या उससे अधिक₹1000/माहयूपी का मूल निवासी होना अनिवार्य
विधवा पेंशन18 से 60 वर्ष₹1000/माहपुनर्विवाह न किया हो
दिव्यांग पेंशन18 वर्ष से अधिक₹1000/माहन्यूनतम 40% दिव्यांगता

घर बैठे ऐसे करें आवेदन

अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं।
  2. अपनी श्रेणी (वृद्धावस्था, निराश्रित महिला या दिव्यांग) का चुनाव करें।
  3. “Online Apply” के लिंक पर क्लिक करें।
  4. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल और आय का विवरण भरें।
  5. ऊपर बताए गए तीनों जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट करें।

महत्वपूर्ण अपडेट

सरकार ने 2026 से एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत पेंशनभोगियों का सालाना 4 बार सत्यापन (Verification) किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पेंशन केवल जीवित और पात्र व्यक्तियों को ही मिले। हर किस्त से पहले रैंडम तरीके से 30% लाभार्थियों की जांच की जाएगी। इसलिए, सभी लाभार्थी अपना e-KYC समय पर पूरा करवा लें।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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