
उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने की एक महत्वाकांक्षी पहल है। हाल ही में इस योजना में दो बड़े बदलाव किए गए हैं: पहला, इसकी राशि को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है और दूसरा, इसके आवेदन की प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है।
बेटियों के लिए ₹25,000 की सौगात
बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने “कन्या सुमंगला योजना” के बजट और नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश की बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक (Graduation) की पढ़ाई तक कुल ₹25,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
राशि में हुआ बड़ा बदलाव
अब यह ₹25,000 की राशि कुल 6 चरणों में सीधे बैंक खाते (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी:
- जन्म के समय: ₹5,000 (पहले ₹2,000 था)
- एक वर्ष के टीकाकरण पर: ₹2,000 (पहले ₹1,000 था)
- कक्षा 1 में प्रवेश पर: ₹3,000 (पहले ₹2,000 था)
- कक्षा 6 में प्रवेश पर: ₹3,000 (पहले ₹2,000 था)
- कक्षा 9 में प्रवेश पर: ₹5,000 (पहले ₹3,000 था)
- 10वीं/12वीं के बाद स्नातक या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पर: ₹7,000 (पहले ₹5,000 था)
आवेदन का बदला हुआ तरीका (New Online Process)
सरकार ने अब आवेदन की प्रक्रिया में पोर्टल अपडेट किया है ताकि फर्जी आवेदनों को रोका जा सके। अब आवेदन का तरीका इस प्रकार है:
- E-KYC अनिवार्य: अब आवेदन के लिए पिता/माता और बेटी का आधार ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दिया गया है। बिना केवाईसी के आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा।
- डॉक्यूमेंट अपलोड: अब आपको फिजिकल कॉपी कहीं जमा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सभी दस्तावेज (जन्म प्रमाण पत्र, प्रवेश रसीद आदि) पोर्टल पर उच्च गुणवत्ता में स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
- मोबाइल नंबर लिंकिंग: आवेदन केवल उसी मोबाइल नंबर से होगा जो आधार से लिंक है।
- सीधा सत्यापन: अब तहसील स्तर पर वेरिफिकेशन डिजिटल माध्यम से होगा, जिससे फाइलें अटकेंगी नहीं।
योजना के लिए पात्रता (Eligibility)
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है।
- यदि किसी महिला को दूसरे प्रसव में जुड़वा बेटियां होती हैं, तो तीनों बेटियों को लाभ मिलेगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents)
- माता-पिता का आधार कार्ड।
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (माता या पिता की)।
- निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।
- बेटी की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाएं।
- ‘Citizen Service Portal’ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करें।
- लॉगिन करने के बाद बेटी की जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप भविष्य में स्टेटस चेक कर पाएंगे।









