
सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) के किसानों को खेती की आधुनिक मशीनों से जोड़ने के लिए एक शानदार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, 45 हॉर्स पावर (HP) या उससे अधिक क्षमता का नया ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को 3 लाख रुपये तक का अनुदान (सब्सिडी) दिया जाएगा। इस आर्थिक मदद का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती के भारी कामों को आसान बनाना है। ट्रैक्टर की मदद से खेती की लागत कम होगी और किसान कम समय में बेहतर पैदावार कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे।
ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू
ट्रैक्टर अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान अब 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिसे कृषि विभाग के आधिकारिक डीबीटी पोर्टल (agriculture.up.gov.in) पर जाकर पूरा किया जा सकता है।
विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा और निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद कोई भी फॉर्म जमा नहीं होगा। इसलिए, पात्र किसान बिना देरी किए पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें ताकि उन्हें ₹3 लाख तक की सब्सिडी का लाभ मिल सके।
ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया
ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत लाभार्थियों का चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ एक विशेष जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति की अध्यक्षता संबंधित उपायुक्त (Deputy Commissioner) करेंगे, जो प्राप्त आवेदनों की बारीकी से जांच करेगी। समिति द्वारा किसानों की पात्रता, जमा किए गए दस्तावेजों की सत्यता और योजना की सभी शर्तों को परखने के बाद ही अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इस निष्पक्ष चयन प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की इस बड़ी सब्सिडी का लाभ केवल सही और पात्र किसानों तक ही पहुंचे।
आवेदन से पहले जान लें ये नियम
ट्रैक्टर अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ लेखपाल द्वारा सत्यापित रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा। कृषि विभाग द्वारा तय किए गए प्रोफार्मा में इस रिपोर्ट को तैयार करवाना होगा, जिसमें किसान की जमीन का विवरण, अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र और खेती की वर्तमान स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दर्ज होनी चाहिए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना इस रिपोर्ट के आवेदन को अधूरा मानकर रद्द कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने किसानों को सलाह दी है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट तैयार करवाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।









