
नए साल से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खातों से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिनका असर हर आम आदमी पर पड़ेगा। अब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराना पहले से अधिक सख्त हो गया है; नए नियमों के अनुसार, आपको मोबाइल नंबर बदलने के लिए उसी पुराने नंबर की आवश्यकता होगी जो आधार बनवाते समय लिंक किया गया था। यदि आप किसी ऐसे नंबर से अपडेट करने की कोशिश करते हैं जो रिकॉर्ड में नहीं है, तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। यह कदम सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है।
आधार और सिम कार्ड लिंक के नए नियम
आधार अपडेट को लेकर अब सुरक्षा के नियम और भी कड़े कर दिए गए हैं। यूआईडीएआई (UIDAI) के नए निर्देशों के अनुसार, अब आधार में वही मोबाइल नंबर लिंक हो पाएगा जो संबंधित व्यक्ति के अपने नाम पर रजिस्टर्ड होगा। यानी, जिस व्यक्ति का आधार है, सिम कार्ड भी उसी के नाम पर होना अनिवार्य है। आधार केंद्रों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यह जानकारी साझा की है ताकि लोगों के आवेदन रिजेक्ट न हों। इन बदलावों का उद्देश्य आधार डेटा को अधिक सुरक्षित बनाना और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाना है।
आधार-पैन लिंकिंग और बैंकिंग के कड़े नियम
नए साल से वित्तीय लेन-देन और पहचान से जुड़े नियमों में बड़ी सख्ती होने जा रही है। आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है; ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे न तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर पाएंगे और न ही बैंकिंग से जुड़े काम कर पाएंगे।
इसके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। साथ ही, जनवरी से बैंक खातों के लिए भी नया नियम लागू हो रहा है, जिसके तहत खाते में केवल खाताधारक का ही मोबाइल नंबर दर्ज होना अनिवार्य होगा। अब तक दूसरे का नंबर देकर काम चलाने की सुविधा को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है ताकि बैंकिंग सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके।
बैंक खातों के लिए अब सिम कार्ड का भी मालिक होना जरूरी
बैंकिंग सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अब बैंक और दूरसंचार विभाग मिलकर एक नया नियम लागू कर रहे हैं। इसके तहत भविष्य में बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से खाताधारक के अपने नाम पर ही होना चाहिए। यह नियम न केवल नए खाताधारकों पर लागू होगा, बल्कि पुराने ग्राहकों को भी अपना मोबाइल नंबर बदलकर अपने नाम वाला सिम लिंक कराना होगा। अब आप किसी दूसरे के नाम की सिम का उपयोग अपने बैंक खाते के लिए नहीं कर पाएंगे। इस बड़े बदलाव का उद्देश्य बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना और वित्तीय लेन-देन को अधिक सुरक्षित बनाना है।
जनवरी से बदलेगा राशन वितरण का गणित
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनवरी से जन वितरण प्रणाली (PDS) में अनाज वितरण के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब अंत्योदय परिवारों को मिलने वाले कुल 35 किलो अनाज में 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाएगा, जबकि पहले केवल 7 किलो गेहूं ही मिलता था।
इसी प्रकार प्राथमिकता प्राप्त गृहस्थी (PHH) कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति मिलने वाले 5 किलो अनाज में अब 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का कोटा तय किया गया है। सरकार का यह फैसला लाभार्थियों को संतुलित आहार उपलब्ध कराने और राशन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।









