
आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए अभी भी सरकार द्वारा ₹1,000 का जुर्माना लिया जा रहा है। यदि आप यह काम खुद ऑनलाइन करते हैं, तो आपको केवल ₹1,000 ही देने होंगे। लेकिन, अगर आप किसी सीएससी (CSC) सेंटर या जन सेवा केंद्र पर जाकर इसे लिंक करवाते हैं, तो वहां आपको सर्विस चार्ज के रूप में ₹200 अतिरिक्त देने पड़ सकते हैं, जिससे आपका कुल खर्च ₹1,200 तक पहुँच सकता है।
कहीं आप भी आधार-पैन लिंकिंग के धोखे का शिकार तो नहीं?
आजकल ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहाँ लोग यह मानकर बैठे हैं कि उनका आधार और पैन लिंक हो चुका है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों ने सीएससी (CSC) सेंटरों पर भरोसा करके अपने दस्तावेज दे दिए और संचालक ने उन्हें लिंक करने का आश्वासन भी दिया, पर लापरवाही के कारण वे इसे लिंक करना भूल गए। नतीजतन, कई लोग निश्चिंत होने के बावजूद तकनीकी रूप से जुर्माने और डिएक्टिव पैन कार्ड के खतरे में हैं। इसलिए दूसरों के भरोसे रहने के बजाय खुद अपना स्टेटस चेक करना बेहद जरूरी है।
घर बैठे फोन से चेक करें अपना आधार-पैन लिंक स्टेटस
अगर आपको शक है कि आपका आधार कार्ड पैन से लिंक हुआ है या नहीं, तो आप इसे आसानी से अपने मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा। वेबसाइट खुलने के बाद बाईं ओर (Left side) दिए गए ‘Quick Links’ सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar Status’ या ‘Verify PAN Status’ के विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ अपनी जानकारी भरकर आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि आपकी लिंकिंग पूरी हुई है या नहीं।
ऐसे चेक करें आधार-पैन स्टेटस
वेबसाइट पर जाने के बाद अपना पैन नंबर, पूरा नाम, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि सही-सही भरें। इसके बाद नीचे दिए गए ‘Continue’ बटन पर क्लिक करें। अब आपके मोबाइल पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) आएगा, जिसे दर्ज करते ही आपसे आधार नंबर माँगा जाएगा। जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे, स्क्रीन पर साफ दिख जाएगा कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं। यदि लिंक नहीं है, तो भविष्य की परेशानियों और भारी जुर्माने से बचने के लिए इसे तुरंत लिंक करवा लें।









