
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक पेमेंट से जुड़े एक बड़े बदलाव को अभी लागू न करने का फैसला किया है। पहले की योजना के अनुसार, 3 जनवरी 2026 से बैंकों के लिए यह अनिवार्य होने वाला था कि वे चेक मिलते ही उसे महज 3 घंटे के भीतर क्लियर या रिजेक्ट कर दें।
फिलहाल RBI ने इस नए सिस्टम की शुरुआत को अगली सूचना तक के लिए टाल दिया है। इसका मतलब है कि चेक क्लियर होने की वर्तमान व्यवस्था अभी पहले की तरह ही जारी रहेगी और उपभोक्ताओं को नई समय-सीमा के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।
चेक क्लियरेंस का नया नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) चेक क्लियर करने की पुरानी और लंबी प्रक्रिया को बदलने की तैयारी में है। इसके लिए ‘कंटीन्यूअस क्लियरिंग’ (CCS) सिस्टम लाया जा रहा है, जिसके दूसरे चरण में चेक क्लियरेंस की रफ्तार बिजली जैसी तेज हो जाएगी। नए नियम के मुताबिक, जैसे ही बैंक को चेक की डिजिटल फोटो मिलेगी, उसे सिर्फ 3 घंटे के भीतर फैसला लेना होगा कि चेक पास करना है या फेल। अगर बैंक इस समय सीमा में कोई एक्शन नहीं लेता, तो चेक को अपने आप ‘क्लियर’ (पास) मान लिया जाएगा। इससे ग्राहकों को अपने ही पैसे के लिए अब कई दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
RBI ने CCS फ्रेमवर्क का दूसरा फेज टाला
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 24 दिसंबर को जारी एक सर्कुलर में जानकारी दी है कि CCS फ्रेमवर्क के दूसरे फेज (Phase 2) को अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि RBI ने इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकों को अपने सिस्टम को अपग्रेड करने और तकनीकी सुधारों के लिए और समय की जरूरत है। जब तक नई तारीखों का ऐलान नहीं होता, तब तक फेज 1 की व्यवस्था ही लागू रहेगी और बैंकों को फिलहाल उसी के अनुसार काम करना होगा।
चेक क्लियरिंग का नया डिजिटल तरीका
चेक क्लियर करने की पुरानी और धीमी प्रक्रिया अब पूरी तरह बदल गई है। ‘चेक ट्रंकेशन सिस्टम’ (CTS) के पहले चरण के तहत अब चेक को एक बैंक से दूसरे बैंक फिजिकली भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय, जैसे ही आप बैंक में चेक जमा करते हैं, उसकी डिजिटल फोटो (इमेज) और इलेक्ट्रॉनिक जानकारी तुरंत क्लियरिंग हाउस को भेज दी जाती है।
अब बैंकों को पूरा दिन खत्म होने या किसी खास समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ता; वे तुरंत डिजिटल इमेज देखकर भुगतान को मंज़ूरी या रिजेक्शन दे देते हैं, जिससे ग्राहकों के पैसे पहले के मुकाबले बहुत जल्दी खाते में आ जाते हैं।
अब उसी दिन पैसा मिलने की बढ़ी उम्मीद
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक प्रोसेसिंग के समय में बड़ा बदलाव किया है ताकि ग्राहकों को जल्द से जल्द पैसा मिल सके। नए नियमों के अनुसार, अब आप सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चेक जमा कर सकते हैं। वहीं, बैंकों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चेक को स्वीकार या अस्वीकार करने का समय दिया गया है। समय सीमा बढ़ने से अब यह संभावना काफी बढ़ गई है कि आपका चेक उसी दिन क्लियर हो जाए और आपको अगले दिन का इंतज़ार न करना पड़े।
चेक क्लियरेंस का नया नियम टला
चेक क्लियरेंस के दूसरे चरण (Phase 2) में देरी होने के कारण अब 3 घंटे के भीतर चेक क्लियर होने वाला सख्त नियम फिलहाल लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि बैंकों में चेक पास होने में अभी पहले जैसा ही समय लग सकता है। हालांकि, ग्राहकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वर्तमान सिस्टम भी काफी आधुनिक और तेज़ है, जिससे पैसों के लेन-देन में कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी।









