
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो इसे 1 जनवरी 2026 से पहले जरूर करवा लें। इस समय सीमा के बाद बिना लिंक वाला पैन कार्ड निष्क्रिय (इनवैलिड) हो जाएगा, जिससे आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और न ही फंसा हुआ रिफंड वापस पा सकेंगे।
इतना ही नहीं पैन कार्ड बंद होने से नया बैंक खाता खुलवाने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने और डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनवाने जैसे जरूरी वित्तीय कामों में भी बड़ी रुकावट आ सकती है। आप घर बैठे ई-फाइलिंग पोर्टल या SMS के जरिए आसानी से इस प्रक्रिया को पूरा कर खुद को परेशानी से बचा सकते हैं।
पैन-आधार लिंक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
- ऑनलाइन तरीका: इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर जाएं। यहाँ अपना पैन, आधार नंबर और नाम भरकर OTP के जरिए वेरिफिकेशन करें।
- SMS सेवा: अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में
UIDPAN <12 अंकों का आधार> <10 अंकों का पैन>लिखें और इसे 567678 या 56161 पर भेज दें। - ऑफलाइन विकल्प: अगर ऑनलाइन दिक्कत आए, तो NSDL या UTIITSL के नजदीकी पैन सुविधा केंद्र पर जाकर भी इसे लिंक कराया जा सकता है।
- जुर्माने का प्रावधान: यदि आप आखिरी तारीख के बाद पैन सक्रिय करवाना चाहते हैं, तो आपको ₹1,000 की पेनल्टी देनी होगी।
- जरूरी समय: लिंक होने की इस पूरी प्रक्रिया में 7 से 30 दिन का समय लग सकता है, इसलिए आखिरी समय का इंतजार न करें।
- नुकसान से बचाव: समय पर लिंक करने से आपका बैंक खाता चालू रहेगा और आप टैक्स रिफंड या निवेश जैसे काम बिना किसी रुकावट के कर पाएंगे।
पैन-आधार लिंक करते समय बरतें ये सावधानियां
पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि दोनों दस्तावेजों में आपका नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर बिल्कुल एक समान हों, वरना रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है। आखिरी समय की तकनीकी दिक्कतों और वेबसाइट स्लो होने से बचने के लिए समय रहते यह काम पूरा कर लें और भविष्य के प्रमाण के तौर पर सफलता का स्क्रीनशॉट जरूर रखें। यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर दिए निर्देशों का पालन करें या किसी टैक्स प्रोफेशनल की सलाह लें।









