दिल्ली की हवा अब पहले से ज्यादा जहरीली हो चुकी है। बढ़ते प्रदूषण को काबू करने के लिए सरकार ने वाहन चालकों के लिए सख्त फैसला लिया है। कल से पेट्रोल पंपों पर ईंधन तभी भरेगा जब वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वैध हो।

नियम कब और कैसे लागू होगा?
18 दिसंबर से दिल्ली के हर पेट्रोल पंप, डीजल स्टेशन और CNG आउटलेट पर यह नियम शुरू हो जाएगा। पंप मालिकों को वाहन का PUC चेक करना अनिवार्य होगा। कैमरा सिस्टम से नंबर प्लेट स्कैन होकर वैलिडिटी तुरंत पता चलेगी। आज और कल तक PUC बनवाने का मौका है, उसके बाद कोई ढील नहीं।
प्रदूषण रोकने की बड़ी वजह
राजधानी में AQI लगातार 300 से ऊपर बना हुआ है। वाहनों से निकलने वाला धुआं शहर की हवा को और खराब कर रहा है। इस कदम से पुराने वाहनों का इस्तेमाल कम होगा और साफ-सुथरी हवा की उम्मीद है। BS-6 से कम मानक वाले बाहर के वाहनों को भी दिल्ली में घुसने की मनाही रहेगी।
उल्लंघन पर क्या सजा?
बिना PUC के ईंधन देने वाले पंप पर भारी जुर्माना लगेगा। वाहन मालिक को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10,000 रुपये तक चालान और छह महीने की कैद का खतरा है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाने वाले ट्रकों को सीज कर लाखों का फाइन लगाया जाएगा। सख्ती से नियमों का पालन सुनिश्चित होगा।
PUC कैसे प्राप्त करें आसानी से?
नजदीकी अधिकृत सेंटर पर वाहन ले जाएं। ऑटोमैटिक टेस्टिंग मशीन से प्रदूषण लेवल चेक होता है। BS-VI गाड़ियों का सर्टिफिकेट एक साल वैलिड रहता है, जबकि पुरानी गाड़ियों का तीन महीने। मोबाइल ऐप से भी बुकिंग और डाउनलोड कर सकते हैं। फीस महज 100-200 रुपये होती है। देरी न करें, लाइनें लगने लगी हैं।
सरकार के अन्य प्रयास
इलेक्ट्रिक बसों की संख्या तेजी से बढ़ाई जा रही है। कचरा डंप कम करने और इंडस्ट्रीज पर नजर रखी जा रही। डीजल जनरेटर बंद और बायोगैस प्लांट्स पर हीटर बांटे गए। ये सब मिलकर दिल्ली को सांस लेने लायक बनाएंगे। वाहन चालक जागरूक रहें, नियम का सम्मान करें।









