
यदि आपने कक्षा 10 पास कर ली है और 2025 में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो सरकार की कई स्कॉलरशिप योजनाएँ उपलब्ध हैं। ये योजनाएँ उच्च माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 11 और 12), स्किल कोर्स और डिप्लोमा जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों में आर्थिक मदद देने के लिए बनाई गई हैं। ये स्कॉलरशिप्स अलग-अलग आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के छात्रों को कवर करती हैं। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि इन लाभों को पाने के लिए समय पर आवेदन करना और योग्यता मानदंडों को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है।
10वीं पास छात्राओं के लिए खास CBSE छात्रवृत्ति
10वीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं के लिए एक मुख्य छात्रवृत्ति योजना CBSE की तरफ से दी जाती है, जिसका नाम है मेधावी एकल बालिका छात्रवृत्ति योजना (Single Girl Child – SGC)। यह योजना ऐसी मेधावी छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है जो अपने माता-पिता की एकमात्र संतान हैं। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, छात्रा को CBSE की 10वीं कक्षा की परीक्षा में कम से कम 70% अंक प्राप्त करने होंगे और उसे CBSE से संबद्ध स्कूल में 11वीं या 12वीं कक्षा में दाखिला लेना अनिवार्य है।
सरकारी छात्रवृत्ति और फीस सीमा
सरकारी योजना के तहत, स्कूलों की ट्यूशन फीस प्रति माह ₹2,500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए यह अधिकतम ₹3,000 प्रति माह हो सकती है। भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध एक अन्य योजना में, ऑनलाइन आवेदन करने पर हर महीने ₹1,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा, 10वीं पास छात्रों के लिए गोवा सरकार के जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई एकलव्य प्रशिक्षण योजना भी उपलब्ध है।
अनुसूचित जनजाति (ST) छात्रों के लिए कोचिंग सहायता योजना
यह योजना गोवा में अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को कोचिंग के लिए आर्थिक मदद देती है। यह सहायता 10वीं, 11वीं (विज्ञान), और 12वीं (कला, विज्ञान और वाणिज्य) कक्षा के छात्रों के लिए है, ताकि वे इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून, सीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर सकें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, छात्र को गोवा के सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूलों में नियमित और पूर्णकालिक छात्र होना ज़रूरी है। योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति विषय ₹10,000 और शहरी क्षेत्रों में ₹12,000 तक की कोचिंग फीस का 75% वापस (Reimburse) कर दिया जाता है।
गोवा में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
गोवा सरकार के समाज कल्याण निदेशालय द्वारा SC, OBC, और EBC श्रेणियों के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चलाई जाती है। इस योजना का लाभ कक्षा 11 में पढ़ने वाले वे छात्र उठा सकते हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय $2.50$ लाख रुपये से अधिक नहीं है। इसके अलावा, भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग SC छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक या पोस्ट-सेकेंडरी स्तर पर पढ़ने के लिए अलग से वित्तीय सहायता (छात्रवृत्ति) भी प्रदान करता है।
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए योग्यता और लाभ
इस केंद्रीय योजना के तहत, केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने मैट्रिक (10वीं) या उससे ऊपर की शिक्षा पास की हो। साथ ही, उनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह छात्रवृत्ति पोस्ट-मैट्रिक गैर-डिग्री पाठ्यक्रमों (Post-matric non-degree courses) पर लागू होती है। इस योजना के अंतर्गत, छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 4,000 रुपये और डे स्कॉलर (जो हॉस्टल में नहीं रहते) छात्रों को 2,500 रुपये का शैक्षणिक भत्ता मिलता है। दिव्यांग (Divyang) छात्रों को इस राशि पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है।
ज़रूरी दस्तावेज़
आवेदन करने के लिए आपको आमतौर पर कुछ जरूरी दस्तावेज़ जमा करने होते हैं, जैसे: पासपोर्ट साइज़ फोटो, पिछली कक्षा की मार्कशीट, पहचान पत्र, वर्तमान में स्कूल में एडमिशन का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, और यदि कोई पारिवारिक या व्यक्तिगत संकट हो तो उससे संबंधित प्रमाण। शिक्षा अधिकारी छात्रों को सलाह देते हैं कि वे अपनी पात्रता की शर्तों को ध्यान से देखें और कक्षा 10 के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता सुरक्षित करने हेतु निर्धारित समय सीमा से पहले आवेदन ज़रूर करें।









