
नगरपालिका प्रशासन (नप) ने उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पैसे तो ले लिए, लेकिन मकान का निर्माण नहीं कराया। ऐसे 10 लाभार्थियों की पहचान की गई है और म्युनिसिपल सिविल इंजीनियर को उनके खिलाफ ‘सर्टिफिकेट केस’ (Certificate Case) दायर करने का आदेश दिया गया है।
सरकारी आवास योजना में कार्रवाई
नगर पंचायत (NP) के कार्यपालक पदाधिकारी राजेश कुमार झा ने बताया कि नियमों के तहत तीन नोटिस और बार-बार समय दिए जाने के बाद भी, जिन 10 लाभार्थियों ने पैसे लेने के बावजूद मकान का काम शुरू नहीं किया है, उन पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। इन सभी लाभार्थियों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस किया जाएगा और उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार ब्याज सहित योजना की पूरी राशि वापस करनी होगी। यदि वे राशि जमा नहीं करते हैं, तो सजा का भी प्रावधान है।
आवास योजना में कार्रवाई की तैयारी
नगर प्रबंधक मोहित कुमार ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना $1.0$ के तहत जिन लोगों को लाभ मिला था, वे सभी ‘सर्टिफिकेट केस’ के दायरे में आ गए हैं। इन लाभार्थियों को घर बनाने के लिए समय दिया गया था, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी उन्होंने मकान का निर्माण शुरू नहीं किया।
इसलिए, म्युनिसिपल सिविल इंजीनियर बबलू कुमार बादल ने बताया कि युगल किशोर पासवान, नवीनचंद्र मिश्र, जगन्नाथ अवस्थी, नीतू देवी, रिंकू देवी, गुड़िया देवी, सरोज देवी, सविता देवी, फुला देवी, रिंकी देवी और अन्य कई लोगों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई (सर्टिफिकेट केस) की जाएगी।
लाभार्थियों के निर्माण स्थलों का किया निरीक्षण
बुधवार को नगर प्रबंधक मोहित कुमार और सिविल इंजीनियर बबलू बादल ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने उन लोगों को सर्टिफिकेट केस की जानकारी दी जिन्होंने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। साथ ही, उन्होंने पीएम आवास योजना 2.0 के तहत लाभ पाने वाले लाभार्थियों को भी कड़ी चेतावनी दी कि अगर उन्होंने जल्द ही मकान का निर्माण शुरू नहीं किया, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।









