
ईसीएचएस (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) ने पूर्व सैनिकों के लिए इलाज की दरों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब ECHS ने केंद्र सरकार की CGHS दरों के नए पैकेज को अपनाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 3 अक्टूबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बाद यह नई दरें 15 दिसंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएँगी।
ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए इलाज हुआ सस्ता
यह नया नियम पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) और उनके परिवारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग ECHS (ईसीएचएस) से जुड़े अस्पतालों में कैशलेस या पैसे देकर इलाज का बिल वापस (रीइम्बर्समेंट) लेते हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब सभी तरह की OPD (आउटडोर) और IPD (इनडोर) सुविधाओं के साथ-साथ मेडिकल बिलों के रीइम्बर्समेंट का भुगतान भी CGHS की नई और अपडेटेड दरों के हिसाब से किया जाएगा, जिससे उन्हें बेहतर सुविधा और ज़्यादा राहत मिलेगी।
अस्पतालों के भुगतान की नई दरें लागू
नई दरों में अस्पतालों की गुणवत्ता और शहर की श्रेणी के आधार पर बदलाव किए गए हैं। जिन अस्पतालों के पास NABH या NABL जैसी मान्यता नहीं है, उन्हें अब 15% कम भुगतान मिलेगा। वहीं, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को सामान्य दरों से 15% ज़्यादा भुगतान किया जाएगा। शहरों को भी X, Y और Z (टियर-1, 2 और 3) कैटेगरी में बाँटा गया है: Y शहरों की दरें X शहरों से 10% कम होंगी, जबकि Z शहरों की दरें 20% कम तय की गई हैं। उत्तर-पूर्व, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को Y श्रेणी के शहरों के बराबर माना गया है, जिससे वहाँ के लाभार्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
वार्ड और सेवाओं के अनुसार बदलाव
सरकारी पैकेज की नई दरें अब सेमी-प्राइवेट वार्ड को आधार मानकर तय की गई हैं। इन दरों में वार्ड की श्रेणी के आधार पर बदलाव किया गया है: जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए दर 5% कम होगी, वहीं प्राइवेट वार्ड लेने वाले मरीजों को 5% अधिक भुगतान करना होगा। हालांकि, अच्छी बात यह है कि OPD कंसल्टेशन, रेडियोथेरेपी, डे-केयर प्रक्रियाएं, पैथोलॉजी और अन्य सभी जाँच सेवाओं की कीमतें सभी वार्डों में समान (एक जैसी) रहेंगी। विशेष रूप से, कैंसर के मरीजों के लिए सर्जरी की दरें पुरानी CGHS दरों के अनुसार ही रहेंगी, लेकिन कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और जाँचों पर नई दरें लागू की जाएंगी।
ECHS में बिलिंग के नए और सरल नियम
ECHS (एक्स-सर्विसमैन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम) ने अब इलाज की दरों को तय करने का एक आसान फ़ॉर्मूला बताया है। अगर किसी पैकेज का मूल खर्च ‘A’ है, तो:
- जनरल वार्ड की दर: $A – 5\%$ होगी।
- सेमी-प्राइवेट वार्ड की दर: ‘A’ के बराबर रहेगी।
- प्राइवेट वार्ड की दर: $A + 5\%$ होगी।
अस्पताल अब मरीज के ECHS कार्ड पर लिखे वार्ड एंटाइटलमेंट (Ward Entitlement) के आधार पर ही बिल बनाएँगे। इस नए नियम से बिल बनाने का तरीका साफ़ और पारदर्शी हो जाएगा, और सभी पैनल वाले अस्पतालों में दरों में एकरूपता (समानता) आएगी।
पूर्व सैनिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा
ECHS (भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना) देश भर के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत जरूरी स्वास्थ्य योजना है। इसके तहत, उन्हें मिलिट्री अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और पैनल वाले प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस (बिना पैसे दिए) और सस्ता इलाज मिलता है। अब CGHS की नई दरों को लागू करने से, मेडिकल सेवाओं की गुणवत्ता (quality), पारदर्शिता और सुविधा में काफी सुधार आएगा, जिससे पूर्व सैनिकों को और भी बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा।









