
यदि आप अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, तो ध्यान दें कि अब 20,000 रुपये से अधिक की फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। एआईजी स्टांप शचि कुमारी ने बताया कि रजिस्ट्री के लिए स्टांप शुल्क के अलावा जो एक प्रतिशत फीस चुकानी होती है, वह अब केवल ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। हालांकि, 20,000 रुपये से कम की फीस अभी भी नकद जमा की जा सकती है। यह नई व्यवस्था बागपत, बड़ौत और खेकड़ा में शुक्रवार से लागू हो गई है। इसके अलावा, परिवार के भीतर संपत्ति विभाजन का काम केवल 5,000 रुपये में और किरायानामा में भी बड़ी छूट दी गई है।
पैतृक चल संपत्ति का बंटवारा
अब परिवार की पुरानी (पैतृक) अचल संपत्ति का बंटवारा कराना और उसकी रजिस्ट्री कराना आसान और सस्ता हो गया है। इस सुविधा का लाभ तीन पीढ़ियों तक के सदस्यों को मिलेगा, जैसे: दादा, बेटा और पौत्र (पोते)। इस नियम के तहत, यदि किसी व्यक्ति के चार बच्चे हैं, तो वह अपनी संपत्ति को उन चारों के नाम बराबर-बराबर रजिस्ट्री करा सकता है। इसके लिए आपको ₹5000 का स्टांप शुल्क (Stamp Duty) और ₹5000 की निबंधन (रजिस्ट्रेशन) फीस, यानी कुल ₹10,000 खर्च करने होंगे।
पारिवारिक संपत्ति विभाजन (बंटवारे) पर शुल्क हुआ कम
सरकार ने पारिवारिक संपत्ति के विभाजन (बंटवारे) की रजिस्ट्री को आसान और सस्ता बना दिया है। पहले केवल ₹5,000 की फीस देकर परिवार के सदस्य को संपत्ति दान करने की छूट थी, लेकिन अब यही सस्ती व्यवस्था संपत्ति के विभाजन की रजिस्ट्री पर भी लागू कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब आपको आम संपत्ति की तरह पूरा स्टांप शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस नई व्यवस्था से आने वाली पीढ़ियों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर होने वाले मनमुटाव और झगड़े कम होने की उम्मीद है।
किराए के एग्रीमेंट (किरायानामा) पर नई स्टांप ड्यूटी दरें
एआइजी स्टांप के अनुसार, किराए के एग्रीमेंट (किरायानामा) को रजिस्टर कराने के शुल्क में बदलाव किया गया है। पहले इस पर 2% शुल्क देना होता था, लेकिन अब शुक्रवार से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब आपको अवधि के अनुसार एक निश्चित स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी:
- एक साल के लिए: ₹500
- पाँच साल तक के लिए: ₹1500
- पाँच से दस साल तक के लिए: केवल ₹2000
हालांकि, अगर किराए की रकम 10 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो स्टांप ड्यूटी पहले की तरह 2% ही रहेगी।









