
आप में से अधिकांश लोगों के पास पैन कार्ड होगा। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपकी सिर्फ एक गलती के कारण, अगले 30 दिनों के अंदर आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है! यह आपके लिए एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। जानिए क्या है वह गलती और इसे जल्द से जल्द क्यों ठीक करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका पैन कार्ड अमान्य (Invalid) हो जाएगा।
आधार-पैन लिंक करने की अंतिम तारीख न भूलें
आपको याद दिला दें कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की जो आखिरी तारीख सरकार ने तय की है, वह 31 दिसंबर 2025 है। इसका मतलब है कि अब आपके पास यह ज़रूरी काम पूरा करने के लिए सिर्फ 30 दिन बचे हैं। आखिरी समय की भीड़ से बचने और जुर्माने से बचने के लिए, इसे जल्द से जल्द कर लें।
पैन-आधार लिंक की समय सीमा
अगर आपने दी गई तारीख तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया, तो आपको बड़ी समस्या हो सकती है। 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (बंद) मान लिया जाएगा, जिसका मतलब है कि आप इसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए, यह ज़रूरी है कि आप समय रहते यह काम पूरा कर लें।
31 दिसंबर 2025 तक लिंक करें पैन और आधार
वित्त मंत्रालय ने 3 अप्रैल 2025 को एक जरूरी सूचना जारी की है। इस सूचना के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन कार्ड मिला था, उन्हें अब 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से अपना आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा। यह नियम सभी संबंधित व्यक्तियों को मानना ज़रूरी है।
PAN-Aadhaar लिंक करने से किसे मिली है छूट?
कुछ खास तरह के लोगों को अपने PAN कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना (लिंक करना) ज़रूरी नहीं है। इस नियम से छूट पाने वाले लोगों में 80 साल से ज़्यादा उम्र के नागरिक (सुपर सीनियर सिटिजन), विदेशों में रहने वाले भारतीय (NRI), और विदेशी नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय राज्यों के निवासियों को भी यह लिंकिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है।
अगर पैन कार्ड निष्क्रिय (बंद) हो जाए तो क्या होगा?
यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाता है, तो आपको कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे और आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है। बैंक या म्यूचुअल फंड के ज़रिए किए जाने वाले आपके कई लेनदेन भी फेल हो सकते हैं। इसके अलावा, आपके लेन-देन पर अधिक TDS या TCS काटा जाएगा, क्योंकि इसे यह माना जाएगा कि आपने पैन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया है।
पैन कार्ड को आधार से ऐसे करें लिंक
पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अब बहुत आसान हो गया है। इसके लिए, सबसे पहले आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलना होगा। यहाँ आपको ‘क्विक लिंक्स’ या लॉगिन के बाद “Link Aadhaar” का विकल्प चुनना है। इसके बाद, अपना पैन और आधार नंबर भरें। फिर, e-Pay Tax के ज़रिए ₹1000 का शुल्क जमा करें और अपना आवेदन सबमिट कर दें। कुछ ही समय में आपका आधार और पैन कार्ड सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।









