
आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होना युवाओं की पहली पसंद है, लेकिन कई बार यह चाहत बड़ी परेशानी भी खड़ी कर सकती है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर “viral video 19 minute 34 seconds” (और इससे जुड़े कीवर्ड्स) तेज़ी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक लड़का और लड़की का बताया जा रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा शेयरिंग और चर्चा हो रही है।
इस वीडियो का एक सीक्वल भी आ गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाया गया है। जो लोग भी इस तरह के वायरल वीडियो देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं या उसका मज़ा ले रहे हैं, उन्हें ऐसी सामग्री से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह कानूनी और नैतिक रूप से गलत हो सकता है।
19 मिनट का वायरल वीडियो हो सकता है AI जनरेटेड, नहीं मिला कोई प्रमाण
सोशल मीडिया पर एक 19 मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह किसी होटल में शूट किया गया है और इसमें दिखने वाले किशोर (teenagers) रिलेशनशिप में हैं। हालाँकि, इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि यह वीडियो असली है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि न तो इस वीडियो के शूटिंग की जगह का पता चला है और न ही इसमें दिख रहे लोगों की सही पहचान हो पाई है।
अभी तक किसी भी पुलिस स्टेशन में लड़की को बदनाम करने या वीडियो वायरल होने की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। ये सभी बातें इस संभावना को बल देती हैं कि यह सच दिखने वाला वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा बनाया गया हो सकता है। यह भी संभव है कि वीडियो का कुछ हिस्सा असली हो और बाकी AI से बनाया गया हो। इसी वायरल कंटेंट के कारण जिन लड़कियों को बेवजह ट्रोल किया गया, उनमें से कुछ ने सामने आकर यह स्पष्ट किया है कि उनकी शक्ल वायरल वीडियो वाली लड़की से नहीं मिलती और उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट शेयर करने से रहे सावधान
सोशल मीडिया पर आजकल किसी भी कंटेंट को बिना सोचे-समझे शेयर करना आम हो गया है, लेकिन ऐसा करना आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। खासकर, यदि आप किसी अश्लील वीडियो, यौन सामग्री या बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को शेयर करते हैं, तो आपको जेल हो सकती है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि लोग एक 19 मिनट के वायरल वीडियो लिंक को पाने के लिए पैसे तक दे रहे हैं।
आपको ऐसे मायाजाल से बचना चाहिए। आईटी एक्ट 2000 की धारा 67, 67ए और 67बी के तहत, ऐसा कंटेंट शेयर करने पर 5 से 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बच्चों से संबंधित सामग्री शेयर करने पर सज़ा और जुर्माना दोनों बढ़ जाते हैं, और दोबारा गलती करने पर सज़ा और भी कठोर हो सकती है।
| प्रावधान | यदि दोषी पाया गया — सजा / जुर्माना |
|---|---|
| धारा 67 (obscene content प्रकाशित/ट्रांसमिट) — पहली बार | जेल — 3 साल तक और जुर्माना — 5 लाख तक |
| धारा 67 — पुनरावृत्ति (repeat offence) | जेल — 5 साल तक, जुर्माना — 10 लाख तक |
| धारा 67A (sexually explicit content प्रकाशित/ट्रांसमिट) — पहली बार | जेल — 5 साल तक, जुर्माना — 10 लाख तक |
| धारा 67A — पुनरावृत्ति | जेल — 7 साल तक, जुर्माना — (कानून में जुर्माना limit) — 10 लाख तक |
| धारा 67B (बच्चों से जुड़ा अश्लील कंटेंट) | बहुत सख्त जेल + भारी जुर्माना |









