
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने HDFC बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए कुल 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक द्वारा बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण यह कार्रवाई की गई है। RBI ने पाया कि बैंक ने ब्याज दरों, आउटसोर्सिंग और केवाईसी (KYC) नियमों से जुड़े उसके निर्देशों का पालन नहीं किया था। HDFC बैंक ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि इस जुर्माने का उसके किसी भी ग्राहक सेवा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
RBI ने बैंक पर क्यों लगाया जुर्माना?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बैंक पर इसलिए जुर्माना लगाया क्योंकि उसने एक ही तरह के लोन के लिए अलग-अलग बेंचमार्क का इस्तेमाल किया। इसके अलावा, बैंक ने अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी को बिना इजाजत वाला बिज़नेस करने दिया और KYC जाँच (KYC Compliance Check) का काम एक बाहरी एजेंट को सौंप दिया। यह जुर्माना 18 नवंबर 2025 को RBI की सालाना जाँच (Statutory Inspection) के बाद लगाया गया है, जो नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया जाता है।
बैंक शेयर का हाल
शुक्रवार को बैंक के शेयर की कीमत में 0.28 फीसदी की हल्की गिरावट देखने को मिली और यह 1,006.70 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि, इस मामूली गिरावट के बावजूद, अगर पिछले एक साल के प्रदर्शन को देखें तो इस शेयर ने निवेशकों को 12.28 फीसदी की अच्छी तेज़ी दिखाई है।









