
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अब आधार (Aadhaar) को अपडेट करने और नया आधार बनवाने की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है। पहले लोगों को दस्तावेज़ों को लेकर काफी परेशानी होती थी, लेकिन नए नियमों से यह दिक्कत कम हो जाएगी। UIDAI ने पहचान प्रमाण (PoI), पते के प्रमाण (PoA), जन्मतिथि के प्रमाण (DoB) और संबंध के प्रमाण (PoR) के लिए मान्य दस्तावेज़ों की एक नई और स्पष्ट सूची जारी की है, जिससे अब आधार से जुड़े काम आसानी से पूरे किए जा सकेंगे।
आधार कार्ड में नाम बदलने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
आधार कार्ड (Aadhaar Card) में अपना नाम अपडेट कराने के लिए UIDAI कई आधिकारिक दस्तावेज़ों को स्वीकार करता है। इनमें सबसे भरोसेमंद दस्तावेज़ पासपोर्ट माना जाता है, जिसमें नाम, फोटो, जन्मतिथि और पता जैसी सभी जानकारी होती है। इसके अलावा, पैन कार्ड (PAN Card) और वोटर आईडी कार्ड (Voter ID/EPIC) भी नाम की पुष्टि के लिए मान्य हैं। अन्य स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज़ों में ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी सरकारी पहचान पत्र (Govt. ID) और विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) शामिल हैं।
आधार कार्ड में पता बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज़
आधार कार्ड में अपना पता (Address) बदलने के लिए कई तरह के दस्तावेज़ मान्य हैं। इनमें पासपोर्ट, अपडेटेड बैंक पासबुक/स्टेटमेंट, और तीन महीने से पुराने न हों ऐसे बिजली/पानी/गैस बिल शामिल हैं। यदि आप किरायेदार हैं, तो रेंट एग्रीमेंट के साथ पुलिस वेरिफिकेशन या नोटरी का दस्तावेज़ देना सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा, अपडेटेड वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद का उपयोग भी पते के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
जन्मतिथि अपडेट के लिए मान्य दस्तावेज़
किसी भी फॉर्म या रिकॉर्ड में जन्मतिथि (Date of Birth – DOB) अपडेट कराने के लिए कई दस्तावेज़ मान्य होते हैं। इनमें मुख्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), पासपोर्ट, और 10वीं या 12वीं की मार्कशीट शामिल हैं। इसके अलावा, फिजिकल पैन कार्ड (Physical PAN Card) भी स्वीकार किया जाता है, लेकिन ई-पैन (e-PAN) नहीं चलता है। यदि किसी सरकारी पहचान पत्र पर आपकी जन्मतिथि साफ-साफ लिखी हो, तो वह भी मान्य हो सकता है।
आधार अपडेट हुआ और भी सरल
UIDAI ने आधार अपडेट करने की प्रक्रिया को अब और भी आसान बना दिया है। नए नियमों के अनुसार, यदि आपके पास कोई एक ही दस्तावेज़ ऐसा है जिसमें आपकी फोटो, नाम और पता तीनों दर्ज हैं, तो उसे पहचान प्रमाण (PoI) और पता प्रमाण (PoA) दोनों के रूप में मान्य माना जाएगा। इसका मतलब है कि जहाँ पहले दो अलग-अलग दस्तावेज़ देने पड़ते थे, अब केवल एक ही दस्तावेज़ से आपका काम हो जाएगा। इस सुविधा से नाम, पता, जन्मतिथि या रिश्तेदारी जैसे किसी भी विवरण को सही दस्तावेज़ दिखाकर आसानी से अपडेट किया जा सकता है।
आधार अपडेट करते समय ध्यान रखने योग्य बातें
UIDAI ने स्पष्ट किया है कि आधार (Aadhaar) अपडेट के लिए दिए जाने वाले सभी दस्तावेज़ ओरिजिनल होने चाहिए और उनमें किसी तरह की कटिंग या एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि किसी दस्तावेज़ में छेड़छाड़ पाई जाती है, तो UIDAI उसे अस्वीकार कर सकता है। इसके अलावा, आधार में कुछ जानकारियाँ बदलने की एक सीमा होती है। आप अपना नाम केवल दो बार बदलवा सकते हैं, जबकि जन्म तिथि और जेंडर (लिंग) को केवल एक बार ही बदलने की अनुमति दी जाती है।









