
निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत स्कूलों में बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। अभिभावकों को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके लिए बच्चे का आधार कार्ड, माता-पिता का एक लाख रुपये तक का आय प्रमाण-पत्र और निवास प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी ने इस संबंध में मंडल के अधिकारियों की बैठक भी ली है।
RTE प्रवेश 2026-27 की तैयारी शुरू
कमिश्नर ने दुर्बल वर्ग के बच्चों के शैक्षिक सत्र 2026-27 में प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी की समीक्षा की। इस संबंध में, कमिश्नर की बैठक के निर्देशों के बाद, अपर निदेशक बेसिक (एडी बेसिक) दिनेश कुमार यादव ने मंडल के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSAs) को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत नामांकित और वर्तमान में पढ़ रहे सभी छात्रों का विवरण तीन दिन के भीतर RTE पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
RTE के लिए निजी स्कूलों की मैपिंग
शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए ज़िले में चल रहे गैर-सरकारी निजी स्कूलों की मैपिंग और रजिस्ट्रेशन का काम तीन दिन के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत, इन स्कूलों को पूर्व प्राथमिक और कक्षा-1 में कम से कम 25% सीटें आस-पास के कमजोर और गरीब वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। इस उद्देश्य के लिए स्कूलों की मैपिंग का काम 25 नवंबर तक पूरा करना अनिवार्य है।









