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Marriage Certificate Online: अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना हुआ बेहद आसान, तुरंत बनाएं इस लिंक से

अब यूपी में शादी के बाद Marriage Certificate बनवाना बेहद आसान हो गया है। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट https://igrsup.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन जमा करें और 30 दिन के भीतर सर्टिफिकेट प्राप्त करें। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं।

By Pinki Negi

शादी करने के बाद आज के समय में Marriage Certificate एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है। पहले जहां इसे बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, वहीं अब यूपी सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब आप घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल से Marriage Registration के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

शादी के बाद क्यों जरूरी है Marriage Certificate

मैरिज सर्टिफिकेट सिर्फ एक पेपर नहीं है, बल्कि यह कानूनी दस्तावेज है जो साबित करता है कि आप शादीशुदा हैं। बैंक, पासपोर्ट, वीजा, सरकारी स्कीम या किसी भी कानूनी प्रक्रिया में यह एक मजबूत सबूत की तरह काम करता है। अगर किसी सरकारी योजना का लाभ पति-पत्नी में से किसी को मिलना है, तो मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी अक्सर जरूरी मानी जाती है।

पहले थी परेशानी, अब है सुविधा

कुछ साल पहले तक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना झंझट भरा काम था। दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, दस्तावेज कभी ‘अधूरे’ बताकर लौटा दिए जाते थे। लेकिन अब स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग (Stamp & Registration Department) ने इसे पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। इसके लिए आपको किसी बिचौलिए या एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती।

Marriage Certificate के लिए आवेदन कैसे करें

यूपी सरकार की वेबसाइट https://igrsup.gov.in पर जाकर आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया बेहद सरल है:

  1. वेबसाइट पर लॉगइन करें या नया अकाउंट बनाएं।
  2. “Apply for Marriage Registration” वाले सेक्शन में जाएं।
  3. मांगी गई जानकारी भरें – जैसे पति और पत्नी का नाम, शादी की तारीख, पता आदि।
  4. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  5. आवेदन जमा करने के बाद एक Application Number मिल जाएगा, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज (Required Documents)

  • पति और पत्नी दोनों का आधार कार्ड या कोई वैध पहचान पत्र।
  • शादी की फोटो या वेडिंग इनविटेशन कार्ड।
  • एक पासपोर्ट साइज फोटो दोनों की।
  • दो गवाहों की पहचान और पता विवरण।
  • अगर शादी किसी धार्मिक संस्था में हुई है, तो पंडित या मौलवी का वैवाहिक प्रमाणपत्र।

इन सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होती है।

ऑफिस विजिट और सर्टिफिकेट जारी होने की प्रक्रिया

ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद आपको नजदीकी उप-पंजीयक कार्यालय (Sub Registrar Office) चुनना होता है। निर्धारित तारीख के अनुसार दोनों पति-पत्नी को वहां जाकर वेरिफिकेशन करवाना होता है।
सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 30 दिनों के भीतर मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।

आप चाहें तो सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या ऑफलाइन प्रिंटेड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

अब क्यों है यह कदम खास

यूपी सरकार का यह कदम ई-गवर्नेंस की दिशा में एक मजबूत पहल है। इससे न केवल सरकारी पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि आम नागरिकों का समय और पैसा दोनों बच रहे हैं। पहले जो प्रक्रिया हफ्तों में पूरी होती थी, अब वह कुछ क्लिक में ही संपन्न हो जाती है।

ध्यान रखने योग्य बातें

  • आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और मेल खाते दस्तावेजों के साथ होनी चाहिए।
  • मोबाइल नंबर और ईमेल एक्टिव रखें ताकि जब भी किसी अपडेट की जरूरत हो, आप तक सूचना पहुंच सके।
  • शादी के एक साल के अंदर सर्टिफिकेट बनवाना सबसे उचित माना जाता है।

अब उत्तर प्रदेश में शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना मुश्किल नहीं रहा। थोड़े से समय और कुछ बुनियादी जानकारी के साथ आप घर बैठे इस कानूनी दस्तावेज को प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रमाणपत्र न सिर्फ आपकी शादी को कानूनी मान्यता देता है बल्कि कई सरकारी योजनाओं और दस्तावेजी कार्यों में भी मददगार साबित होता है।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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