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Delhi Pollution Alert: GRAP-4 लागू! क्या दिल्ली-एनसीआर के स्कूल होंगे बंद? CAQM ने दिया बड़ा और फाइनल अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण 'गंभीर' श्रेणी में पहुँचने के कारण GRAP-4 लागू हो गया है! अब सबसे बड़ा सवाल है: क्या बढ़ते प्रदूषण के चलते स्कूल-कॉलेज बंद होंगे? जानें CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने इस संबंध में बड़ा और फाइनल अपडेट क्या दिया है और किन सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की गई है।

By Pinki Negi

Delhi Pollution Alert: GRAP-4 लागू! क्या दिल्ली-एनसीआर के स्कूल होंगे बंद? CAQM ने दिया बड़ा और फाइनल अपडेट
Delhi Pollution Alert

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए, दिल्ली में पाँचवी कक्षा तक की क्लासेस को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) पर चलाया जा रहा है। पहले यह आशंका थी कि ग्रैप-4 (GRAP-4) लागू होगा और सभी स्कूल बंद हो सकते हैं। हालाँकि, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि ग्रैप-4 को अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन प्रदूषण के कारण छोटी कक्षाओं के लिए एहतियात बरती जा रही है।

GRAP-4 लागू होने की खबर भ्रामक

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फैलाई जा रही GRAP के चौथे चरण (GRAP-4) के लागू होने की खबरों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि फ़िलहाल पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में GRAP का तीसरा चरण ही लागू है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें।

सीएक्यूएम (CAQM) ने दी सही जानकारी

सीएक्यूएम (CAQM) ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, लोगों और विभागों को केवल आयोग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक अपडेट, नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज़ पर ही भरोसा करना चाहिए। आयोग ने चेतावनी दी है कि गलत और अपुष्ट जानकारी साझा करने से न केवल जनता में भ्रम पैदा होता है, बल्कि प्रदूषण प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों और निर्देशों को लेकर भी असमंजस की स्थिति बन जाती है।

GRAP नियमों पर CAQM की चेतावनी

आयोग ने स्पष्ट किया है कि GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के अगले चरण या मौजूदा नियमों में किसी भी बदलाव की आधिकारिक घोषणा केवल CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) द्वारा ही की जाएगी। आयोग ने लोगों से अपुष्ट खबरों पर ध्यान न देने की अपील की है। गौरतलब है कि $11$ नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में GRAP का तीसरा चरण लागू किया गया था, जिसे तब लागू किया जाता है जब हवा की गुणवत्ता ‘सीवियर’ (गंभीर) श्रेणी में पहुँचकर स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो जाती है। इसके लागू होते ही नोएडा प्राधिकरण ने भी कड़ी पाबंदियाँ लगा दी थीं।

AQI और GRAP प्रतिबंध

प्रदूषण को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में मापा जाता है। AQI का शून्य से 50 के बीच होना ‘अच्छा’ माना जाता है। हालाँकि, जब यह स्तर 400 के पार चला जाता है, तो हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में आ जाती है। इसी गंभीर प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। ये प्रतिबंध AQI के स्तर के अनुसार अलग-अलग चरणों में लगाए जाते हैं:

AQI स्तरGRAP चरण
201 से 300GRAP-1
301 से 400GRAP-2
401 से 450GRAP-3
450 से ऊपरGRAP-4
Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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