
उत्तर प्रदेश में अगले साल अप्रैल या मई महीने में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियाँ अभी से शुरू हो गई हैं। इस बीच, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क और जमानत राशि को लेकर एक ज़रूरी अपडेट आया है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए, उन्हें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में सभी शुल्कों में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क और जमानत राशि
आरक्षित वर्ग (OBC, SC, ST) के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क और जमानत राशि सामान्य वर्ग से 50% कम होगी।
- ग्राम पंचायत सदस्य:
- नामांकन शुल्क: ₹100
- जमानत राशि: ₹400
- ग्राम प्रधान:
- नामांकन शुल्क: ₹300
- जमानत राशि: ₹1500
- क्षेत्र पंचायत सदस्य (BDC):
- नामांकन शुल्क: ₹300
- जमानत राशि: ₹1500
- जिला पंचायत सदस्य:
- नामांकन शुल्क: ₹500
- जमानत राशि: ₹4000
- ब्लॉक प्रमुख:
- नामांकन शुल्क: ₹1000
- जमानत राशि: ₹5000
- जिला पंचायत अध्यक्ष:
- नामांकन शुल्क: ₹1500
- जमानत राशि: ₹12500
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ग्राम पंचायत सदस्य का नामांकन शुल्क ₹200 और जमानत राशि ₹800 तय की गई है। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य दोनों के लिए नामांकन शुल्क ₹600 और जमानत राशि ₹3000 होगी। वहीं, जिला पंचायत सदस्य के लिए शुल्क ₹1000 (जमानत ₹8000), ब्लॉक प्रमुख के लिए शुल्क ₹2000 (जमानत ₹10,000) और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए शुल्क ₹3000 (जमानत ₹25,000) निर्धारित की गई है।
नामांकन शुल्क क्या है?
नामांकन शुल्क वह फीस होती है जो किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपना नाम दर्ज (नामांकन) करवाते समय चुनाव आयोग को देनी पड़ती है। यह शुल्क उम्मीदवारी की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देता है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होता है, यानी एक बार जमा करने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता।
जमानत राशि (Security Deposit) क्या है ?
जमानत राशि वह रकम है जो उम्मीदवार नामांकन करते समय जमा करता है। इसे लेने का मुख्य उद्देश्य केवल गंभीर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करना होता है। यदि उम्मीदवार चुनाव में डाले गए कुल वैध वोटों का 1/6 हिस्सा (एक निश्चित सीमा) हासिल नहीं कर पाता है, तो यह राशि ज़ब्त कर ली जाती है। इसके विपरीत, अगर उम्मीदवार पर्याप्त वोट हासिल कर लेता है या अपना नामांकन वापस ले लेता है, तो यह राशि उसे वापस कर दी जाती है।









