
हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। एक लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर निर्णय लेते हुए, सरकार ने अग्निवीरों को नौकरियों में आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है। इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत हरियाणा के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्तियों में ऊपरी आयु सीमा में यह छूट मिलेगी।
अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट
सरकार ने सरकारी नौकरियों (ग्रुप-B और ग्रुप-C पदों) में अग्निवीरों को बड़ा फायदा देने का फैसला किया है। अब अग्निवीरों को इन पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं, अग्निवीरों के पहले बैच को और अधिक राहत देते हुए, उन्हें आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला 20 अगस्त 2025 को जारी किए गए उस नोटिफिकेशन के बाद आया है, जिसमें सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही गई थी।
हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण
हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में हॉरिजेंटल आरक्षण (Horizontal Reservation) देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह सूचना सभी जिलों, विभागों, बोर्डों और यूनिवर्सिटियों को भेज दी गई है। इस आरक्षण के तहत, पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-B की नौकरियों में 1 प्रतिशत, ग्रुप-C में 20 प्रतिशत, और वन विभाग में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला
हरियाणा सरकार ने इस साल अगस्त में यह फैसला लिया था कि यदि किसी सरकारी पद के लिए उपयुक्त पूर्व-अग्निवीर (भूतपूर्व अग्निवीर) उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो वह पद वर्टिकल रिजर्वेशन से जुड़ी श्रेणी के पात्र उम्मीदवार से भरा जा सकता है। यह कदम सुनिश्चित करता है कि अग्निवीरों के लिए आरक्षित पद खाली न रहें और वर्टिकल आरक्षण वाली श्रेणियों के योग्य उम्मीदवारों को भी मौका मिल सके।
पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की भर्ती में छूट
सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यह घोषणा की है कि पूर्व अग्निवीरों को विभिन्न सरकारी विभागों में होने वाली भर्तियों में शारीरिक परीक्षा (फिजिकल टेस्ट) से छूट दी जाएगी। यह छूट मुख्य रूप से पुलिस कॉन्स्टेबल, वन रक्षक, वार्डन, और खनन रक्षक जैसे पदों पर भर्ती के दौरान दी जाएगी। यह फैसला अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मौका देने के लिए लिया गया है।
अग्निवीरों की भर्ती पर नया नियम
हरियाणा सरकार ने इसी साल अगस्त में फैसला लिया था कि अगर किसी पद के लिए उपयुक्त भूतपूर्व अग्निवीर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस पद को वर्टिकल रिजर्वेशन से जुड़ी श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार में भरा जा सकता है।
सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को फायदा
सरकार ने घोषणा की है कि ग्रुप-C पदों पर भर्ती के लिए, अग्निवीरों को उनकी ट्रेनिंग के दौरान हासिल की गई कौशल विशेषज्ञता से जुड़ी परीक्षाओं में छूट दी जाएगी। हालांकि, यह छूट केवल नए नियमों के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को मिलेगी। पहले वाले अग्निवीरों को इन विज्ञापित पदों के लिए भर्ती एजेंसी द्वारा तय की गई लिखित परीक्षा देनी होगी।








