उत्तरप्रदेश के नागरिकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई महत्वपूर्ण नियम और कानून में संसोधन किया है जिसका लाभ आप सभी को मिलने वाला है। इस बदलाव के तहत पुरानी व्यवस्था को लागू बनाया गया है, साथ ही पारदर्शिता और लोगों को सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए किए गए हैं।

श्रमिकों और परिवारों को मिलेगी सहायता
योगी सरकार ने राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए लाभकारी फैसला लिया है। इसका लाभ उनके परिवार को भी दिया जाएगा।
- शार्मिक की बेटी की शादी होती है तो सरकार द्वारा उन्हें एक लाभ रूपए की वित्तीय सहयता प्रदान की जाएगी।
- श्रेणीवार सहायता में सामान्य विवाह के लिए 65,000 की मदद, अंतर्जातीय विवाह में 75000 और सामूहिक विवाह के लिए 85000 रूपए की मदद दी जाएगी।
- शादी के आयोजना के लिए 15000 रूपए का अतिरिक्त खर्च दिया जाएगा
किसानों को मिली बड़ी राहत
सीएम के फैसले से किसानों को दो क्षेत्रों में फायदा होने वाला है। नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई पर 1% रिकवरी छूट दी जाएगी। 15 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के मूल्य में वृद्धि की गई है, प्रति क्विंटल में 30 रूपए की वृद्धि की गई है।
अगैती प्रजाति के गन्ने में सरकार ने 370 से 400 प्रति क्विंटल वृद्धि की है। जबकि सामान्य प्रजाति के गन्ने में 360 से 390 रूपए प्रति क्विंटल वृद्धि की है।
ग्रामीण विकास और शहरी सुविधाएं
इसके साथ सरकार ने गांव और शहर की भूमि से सम्बंधित नियमों को सरल कर दिया है। ग्रामीण आबादी विधेयक 2025 के बाद, गांव के लोग अब घर बनाने के लिए लोन आसानी ले पाएंगे। इसके लिए जरुरी शर्त यह है कि उनकी भूमि विवाद में फसी हुई नहीं होनी चाहिए।
वही शहरों में रिहायशी प्लॉट में दुकान अथवा छोटा ऑफिस बनाना आसान हो गया है। अब 100 वर्ग मीटर तक के रिहायशी और 30 मीटर तक के व्यापारिक प्लॉट पर निर्माण के लिए नक़्शे की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यह भी देखें- योगी सरकार की बड़ी सौगात यूपी की बेटियों के लिए! तुरंत करें ये काम, बेटी को मिलेंगे लाखों रुपये
सरल और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश सरकार ने नौकरी और कर्मचारियों से जुड़े नियमों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। UPPSC के तहत होने वाली भर्तियों को पारदर्शी बनाने के लिए नया नियम बनाया गया है। ग्रुप बी गजटेड पदों के लिए नए नियम के जरिए स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाएगी।
बदलाव के तहत नई संस्था बनाई गई है, इसका नाम उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड है। जो भी कर्मचारी कॉन्ट्रेक्ट (संविधा) पर काम कर रहें हैं उन्हें प्रति माह 16 से लेकर 20 हजार रूपए की सैलरी प्रदान की जाएगी। इनका कार्यकाल तीन साल के लिए निर्धारित किया गया है।
सामाजिक न्याय और क़ानूनी बदलाव
समाज में सबको न्याय मिले और कई क़ानूनी बदलाव भी किए गए हैं।
- जातिगत भेदभाव पर रोक- अब से कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर अपनी अथवा किसी की भी जाति नहीं लिख पाएगा, इस पर पतिबन्ध लगाया गया है। अब एफआईआर अथवा गिरफ्तारी में आरोपी की जाति नहीं बल्कि उसके माता-पिता का नाम लिखा जाएगा।
- विवाह पंजीकरण नियम- अब जहाँ पर शादी के बाअद दूल्हा-दुल्हन अथवा उनके माता-पिता रहते हैं वही विवाह पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के दौरान सबूत के लिए परिवार का एक सदस्य होना जरुरी है। अगर दास्य उपलब्ध नहीं है तो शादी करने वाला पंडित, मौलवी अथवा पादरी को शपथपत्र देना है। वीडियो के जरिए गवाही दी जाएगी।
- एकीकृत बिल प्रणाली- अब से लखनऊ समेत छह नगर निगमों में गृह कर, जल कर और सीवर का एक बिल जारी किया जाएगा जो वार्षिक होगा। इसमें एकमुश्त अथवा त्रेमासिक भुगतान किया जा सकता है।
- आबकारी नीति में संशोधन- सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में भी बड़ा परिवर्तन किया है। अब ई-लॉटरी के माध्यम से विदेशी शराब और बियर के दुकानों के लाइसेंस मिलेंगे। विदेशी शराब अब 60 और 90 मिलीलीटर के छोटे पैकेट में भी आएगी। एक हु दुकान से अंग्रेजी शराब और बियर खरीद सकते हैं।








