Tags

Ration Card Surrender: इन राशन कार्ड धारकों को तुरंत सरेंडर करना होगा अपना कार्ड! सरकार की चेतावनी, होगी कानूनी कार्रवाई

सरकार ने अपात्र राशन कार्ड धारकों को तुरंत अपना कार्ड सरेंडर करने की चेतावनी दी है। जिन परिवारों की आय सीमा अधिक है, पक्का मकान, चारपहिया वाहन, AC, आयकर भुगतान या अन्य संपत्ति है, उन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए। कार्ड न लौटाने पर FIR, जुर्माना, राशन की वसूली और 3 महीने से 7 साल तक की जेल भी हो सकती है।

By Pinki Negi

देश में मुफ्त और रियायती राशन योजना उन परिवारों के लिए बनाई गई है जो सचमुच आर्थिक रूप से कमजोर हैं। लेकिन सरकार को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कई सक्षम लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने अब साफ चेतावनी जारी की है जो लोग अपात्र हैं, उन्हें अपना राशन कार्ड तुरंत सरेंडर करना होगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई तय है। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि सरकारी सहायता सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुँचे जिनके लिए यह योजना बनाई गई है।

किन लोगों को तुरंत राशन कार्ड सरेंडर करना चाहिए?

यदि आप नीचे दिए गए किसी भी मानदंड में आते हैं, तो आप सरकार की नजर में अपात्र माने जाएंगे और आपको अपना कार्ड तुरंत जमा कर देना चाहिए:

1. आय सीमा पार होना

  • शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय ₹3 लाख से ज़्यादा
  • ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय ₹2 लाख से ज़्यादा

2. पक्का मकान या संपत्ति

यदि आपके पास यह है, तो आप पात्र नहीं माने जाते:

  • 100 वर्ग गज से अधिक का पक्का मकान
  • खुद का फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी

3. वाहन और लग्जरी आइटम

  • परिवार के पास चौपहिया वाहन, ट्रैक्टर या AC है

4. आयकर (Income Tax) भरना

  • परिवार में कोई भी सदस्य यदि इनकम टैक्स देता है, तो वह PDS लाभ के लिए अपात्र माना जाता है।

5. हथियार का लाइसेंस

  • अगर परिवार में एक से अधिक सदस्य के पास हथियार का लाइसेंस है, तो लाभ नहीं मिलेगा।

6. सरकारी कर्मचारी या पेंशनर

  • कई राज्यों में सरकारी नौकरी या पेंशन पाने वाले परिवार राशन कार्ड के लिए योग्य नहीं हैं (राज्य के नियमों पर निर्भर करता है)।

7. आर्थिक श्रेणियों में न आना

यह योजना मूल रूप से निम्न श्रेणियों के लिए है:

  • दैनिक मजदूर
  • भूमिहीन किसान
  • अत्यंत गरीब परिवार

यदि आप इन श्रेणियों में नहीं आते, तो आपको लाभ नहीं लेना चाहिए।

सरकार की सख्त कार्रवाई

जो अपात्र लोग समय पर अपना राशन कार्ड नहीं लौटाते, उनके खिलाफ सरकार कड़ा कदम उठा सकती है। कार्रवाई में शामिल हैं:

1. FIR दर्ज होना: अपात्र पाए जाने पर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।

2. जुर्माना और राशन की वसूली: अब तक उठाए गए राशन की पूरी कीमत ब्याज सहित वापस वसूली जाएगी।

3. जेल की सजा: PDS Control Order 2001 की धारा 7 के तहत- 3 महीने से 7 साल तक की जेल साथ ही भारी जुर्माना भी लग सकता है। यह सजा उन लोगों को रोकने के लिए है जो जानबूझकर गरीबों का हक मारते हैं।

राशन कार्ड कैसे सरेंडर करें?

अपात्र व्यक्ति अपने Ration Card को सरेंडर करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

  • नज़दीकी जिला आपूर्ति कार्यालय, तहसील या ब्लॉक कार्यालय में जाएं
  • वहां उपलब्ध सरेंडर फॉर्म भरें
  • कार्ड और आवश्यक दस्तावेज जमा करें
  • कुछ राज्यों में ऑनलाइन सरेंडर की सुविधा भी उपलब्ध है

सरेंडर करने के बाद आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य क्या है?

इस चेतावनी का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि:

  • असली जरूरतमंद परिवारों को ही मुफ्त/सब्सिडी वाला राशन मिले
  • सरकारी संसाधनों का सही उपयोग हो
  • फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगे

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें