
सोशल मीडिया पर आए-दिन बहुत सी खबरे देखने को मिलती है, हालाँकि सभी खबरे जो सोशल मीडिया पर वायरल होती है सच नहीं होती। कुछ खबरे केवल लोगों को भ्रामक करने के लिए भी फैलाई जाती है, हाल ही में सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप फॉरवर्ड्स में एक दावा तेजी से फ़ैल रहा है। जिसे दावा किया जा रहा है की अब से भारत में दूकान खोलने के लिए लाइसेंस की जरुरी नहीं है। ऐसे में लाइसेंस को लेकर सरकार ने नियमों में कुछ जरुरी बदलाव किए हैं और इससे आगे चलकर क्या बदलाव देखने को मिलेंगे चलिए जानते हैं पूरी जानकारी।
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क्या है लाइसेंस पर सरकार का नियम
दूकान खोलने पर लाइसेंस को लेकर किया जाने वाला दावा सच नहीं है, भारत में आज भी दुकान या किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को शुरू करने के लिए शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। क्योंकि यह कर्मचारियों और व्यवसाय दोनों की सुरक्षा से जुड़ा एक अहम कानूनी प्रावधान है। दूकान का लाइसेंस होना यह सुनिश्चित करता है की आपका व्यवसाय स्थानीय कानूनों का पालन कर रहा है।
इसके अलावा पंजीकरण कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित हैं और काम के घंटे, ओवरटाइम और छुट्टियां कानूनी ढाँचे के अंदर तय की गई हैं। यह पंजीकरण व्यवसाय को कानूनी सुरक्षा देने के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों को भी सुरक्षित करता है।
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भारत में लाइसेंस अनिवार्य है?
जी हाँ, भारत के हर राज्य में भी दूकान खोलने के लिए दूकान और प्रतिष्ठान अधिनियम कानून लागू है, ऐसे में आप चाहे तो छोटे रिटेल शॉप खिलें या कोई कमर्शियल सेटअप आपका पंजीकरण बेहद ही जरुरी है। हालाँकि हर राज्य में नियम थोड़े बहुत अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन लाइसेंस की जरूरत हर जगह अनिवार्य है। बिना लाइसेंस दुकान चलाते हुए पकडे जाने पर आप पर जुर्माने के साथ-साथ दूकान सील की जैसी कार्रवाई भी संभव है।
कैसे प्राप्त कर सकते हैं लाइसेंस?
- हर राज्य का एक अलग पोर्टल है जहाँ शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट का पंजीकरण किया जाता है।
- इसमें आपको दुकान का नाम, पता, मालिक का विवरण आदि जैसी बुनियादी जानकारी देनी होती है।
- इसके अलावा आपके पास कुछ जरुरी दस्तावेज जैसे आपका पहचान पत्र, दुकान या ऑफिस का पता, फोटो और व्यवसाय से जुड़े बेसिक कागज होने चाहिए।
- राज्य के अनुसार अलग-अलग शुल्क होता है।
- आवेदन मंजूरी होने पर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है, जिसे आप ऑनलाइन सेव कर सकते हैं।
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