
आज के समय में पैन कार्ड उतना ही ज़रूरी दस्तावेज़ है जितना कि आधार कार्ड, और यह हर बड़े वित्तीय लेन-देन के लिए आवश्यक है। सरकार ने केवाईसी (KYC) प्रक्रिया के तहत सभी सेवाओं और योजनाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है, इसलिए अपने पैन कार्ड को भी आधार से लिंक करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप यह काम 31 दिसंबर तक पूरा नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। अच्छी बात यह है कि आप इस महत्वपूर्ण काम को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके घर बैठे आसानी से पूरा कर सकते हैं।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर क्या होगा ?
पैन कार्ड के निष्क्रिय (Deactivate) हो जाने का मतलब है कि आप कई ज़रूरी वित्तीय काम नहीं कर पाएँगे। आप बैंक खाता नहीं खोल पाएँगे, बड़ी रकम जमा या निकाल नहीं पाएँगे, म्यूचुअल फंड या शेयर बाज़ार में निवेश नहीं कर पाएँगे, और यहाँ तक कि अपना आयकर रिटर्न (ITR) भी दाखिल नहीं कर पाएँगे। इसलिए, इस समय सीमा (डेडलाइन) को हल्के में न लें और इसे गंभीरता से लें।
पैन और आधार लिंक करने का ऑनलाइन तरीका
- सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएँ।
- अब होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अपना आधार नंबर, पैन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ध्यान से भरें।
- UIDAI के साथ अपने आधार विवरण के सत्यापन (Authentication) के लिए सहमति बॉक्स पर क्लिक करें।
- आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी (OTP) को निर्धारित जगह पर भरें।
- प्रक्रिया पूरी होने पर आपको “PAN has been successfully linked with Aadhaar” का संदेश प्राप्त होगा।
SMS द्वारा पैन और आधार लिंक करने का तरीका
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मैसेज टाइप करें।
- मैसेज का फ़ॉर्मेट इस प्रकार होगा: UIDPAN <12-अंकों का आधार नंबर> <10-अंकों का पैन नंबर>
- उदाहरण: यदि आपका आधार 987654321012 और पैन ABCDE1234F है, तो लिखें:
UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F
- उदाहरण: यदि आपका आधार 987654321012 और पैन ABCDE1234F है, तो लिखें:
- इस संदेश को 567678 या 56161 में से किसी भी नंबर पर भेज दें।
- इन सरल चरणों को समय पर पूरा करके आप पैन कार्ड निष्क्रिय होने से बच सकते हैं।








