
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष संशोधन (Special Integrated Revision – SIR) मंगलवार से शुरू हो गया है, जिसके लिए चुनाव आयोग (Election Commission) अपनी तैयारियाँ तेज़ी से कर रहा है। बिहार में सफल संशोधन के बाद, अब आयोग का ध्यान बंगाल पर है। सूत्रों के अनुसार, इस SIR प्रक्रिया में 2002 की मतदाता सूची बहुत अहम मानी जा रही है। यह संभावना है कि चुनाव आयोग, बिहार की तरह ही, बंगाल में भी पिछले SIR रिकॉर्ड को आधार बनाकर इस संशोधन को आगे बढ़ाएगा।
2002 की पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट में नाम कैसे देखें
- सबसे पहले गूगल पर “2002 West Bengal Voter List” लिखकर सर्च करें, या फिर सर्च करें ceowestbengal.nic.in/Roll_dist
- अब वेबसाइट पर जिलों की सूची में से अपना ज़िला (District) चुनें।
- ज़िला चुनने के बाद, अपने विधानसभा केंद्र (Assembly Constituency) के नाम पर क्लिक करें।
- उस बूथ या स्कूल को खोजें जहाँ आपने वोट दिया था, यानी आपका मतदान केंद्र (Polling Station)।
- मतदान केंद्र के नाम के आगे दिए गए ‘फाइनल रोल’ (Final Roll) या ‘अंतिम सूची’ विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने 2002 की वोटर लिस्ट खुल जाएगी। इसमें आप अपना नाम खोज सकते हैं।
BLO से बात करने का नया तरीका
यदि आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे कोई जानकारी जानना चाहते हैं, तो चुनाव आयोग ने इसका एक आसान तरीका दिया है। अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स ‘Book-a-Call with BLO’ सुविधा के माध्यम से सीधे अपने BLO से बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको चुनाव आयोग का ecinet ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप में, ‘Connect with election officials’ सेक्शन में जाकर अपना एपिक (Epic) नंबर (वोटर आईडी नंबर) डालते ही आपको अपने BLO की सारी जानकारी मिल जाएगी और आप उनसे संपर्क कर सकेंगे।
वोटर हेल्पलाइन और शिकायत केंद्र की जानकारी
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने वोटरों की सुविधा के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन (Toll-Free Helpline) शुरू की है, जिसका नंबर 1800-11-1950 है। यह हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहती है, जहाँ आप वोट से संबंधित कोई भी जानकारी, राय या शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इसके अलावा आप अपनी शिकायत complaints@eci.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। ECI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय भाषा में जवाब देने के लिए स्टेट/डिस्ट्रिक्ट कांटेक्ट सेंटर (SCC/DCC) बनाएँ, जहाँ सभी शिकायतों और प्रश्नों का उत्तर 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है।






