
अगर नौकरी करते हुए आपके EPS की सर्विस 10 साल या उससे ज़्यादा हो गई है, तो आपको नौकरी छोड़ने के 10 साल बाद भी पेंशन मिल सकती है। बस ज़रूरी है कि आपका UAN (Universal Account Number) एक ही रहा हो। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि पेंशन पाने के नियम क्या हैं, ताकि बीच में नौकरी छूटने के डर से आप भविष्य की इस बड़ी सुरक्षा को खो न दें!
10 साल की नौकरी करने पर मिलेगा पेंशन का लाभ
अगर आपने अपने PF खाते में 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है, तो आपको जीवन भर पेंशन (EPS) पाने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन, अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम रही है, तो आप पेंशन नहीं ले सकते। उस स्थिति में, आपके पास जमा हुई EPS की पूरी रकम एक बार में निकालने या भविष्य के लिए स्कीम सर्टिफिकेट लेने का विकल्प मौजूद है।
EPS के तहत पेंशन पाने का अधिकार तभी मिलता है जब आपकी कुल नौकरी 10 साल या उससे ज़्यादा की हो चुकी हो। अच्छी बात यह है कि यह 10 साल की नौकरी किसी एक ही कंपनी में होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने नौकरी बदली है, लेकिन आपका UAN नंबर एक ही रहा है और EPS में आपका योगदान लगातार जमा हुआ है, तो आपकी सभी पिछली नौकरियों की सर्विस जोड़कर 10 साल पूरे माने जाएँगे।
PF के नियम
PF के नियमों के अनुसार, अगर आपने 9.5 साल की नौकरी पूरी कर ली है, तो आपको 6 महीने की छूट मिलती है, जिससे आपकी सर्विस अवधि 10 साल मान ली जाती है और आप पेंशन पाने के योग्य हो जाते हैं। लेकिन, अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है, तो आप Form 10C भरकर अपनी EPS (पेंशन) की जमा रकम को निकाल सकते हैं या भविष्य में पेंशन लेने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
स्कीम सर्टिफिकेट के फायदे
स्कीम सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही काम की चीज है। यह तय करता है कि अगर आप भविष्य में फिर से नौकरी शुरू करते हैं, तो आपकी पिछली और नई सर्विस आपस में जुड़ जाए ताकि आप 10 साल की सर्विस आसानी से पूरी कर सकें। एक बार 10 साल की सर्विस हो जाने पर, आप 58 साल की उम्र में नियमित पेंशन ले सकते हैं, या चाहें तो 50 से 57 साल की उम्र के बीच जल्दी पेंशन का विकल्प भी चुन सकते हैं।
अगर आपका UAN नंबर नहीं बदला है और आपके EPS (पेंशन) का पैसा ट्रांसफर हो चुका है, तो आपकी पुरानी और नई, दोनों कंपनियों की नौकरी की अवधि जुड़ जाती है। उदाहरण के लिए अगर आपने 7 साल काम किया, फिर 1 साल का ब्रेक लिया, और नई जगह 4 साल काम किया तो आपकी कुल सर्विस 11 साल मानी जाएगी।








