
जहाँ एक ओर सरकार डिजिटल सुविधाएँ देने की बात कर रही है, वहीं अब वाहन मालिकों के सामने एक नई परेशानी आ गई है। जिन लोगों ने पहले ही स्मार्ट नंबर प्लेट और FASTag जैसे ज़रूरी काम पूरे कर लिए थे, उन्हें अब ‘नो-योर-व्हीकल’ (KYV) नाम की एक नई प्रक्रिया से गुज़रना होगा। यह KYV प्रक्रिया अगस्त 2024 से शुरू हुई थी, और अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है, खासकर FASTag इस्तेमाल करने वालों के लिए यह एक सिरदर्द बन गया है। सरकार ने गाड़ियों के लिए अब यह KYV प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है।
FASTag वेरिफिकेशन का नया नियम
नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की पहल पर, NPCI ने एक नया नियम लागू किया है। अब सभी FASTag इस्तेमाल करने वालों को अपने वाहन की साफ तस्वीरें और गाड़ी के कागज़ (RC – रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की डिजिटल कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि यह पक्का हो सके कि जो FASTag जारी किया गया है, वह उसी गाड़ी में लगा है जिसके नाम पर वह बना है।
सरकार का कहना है कि ‘एक वाहन, एक फास्टैग’ और KYC (नो योर कस्टमर) जैसे नए नियम लाने का मुख्य कारण धोखाधड़ी और फास्टैग के गलत इस्तेमाल को रोकना है। पहले कई लोग एक ही फास्टैग को कई गाड़ियों में इस्तेमाल करते थे या गलत जानकारी देकर फास्टैग बनवा लेते थे। अब KYC के ज़रिए, सरकार ऐसी सभी गड़बड़ियों को पकड़कर उन पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है।
३ साल में KYC करवाना अनिवार्य
FASTag इस्तेमाल करने वालों के लिए यह एक ज़रूरी बदलाव है: अब आपको हर तीन साल में अपना KYC (नो योर व्हीकल) दोबारा करवाना होगा। अक्टूबर 2024 में NPCI ने यह अनिवार्य कर दिया है, ताकि NHAI का डेटा हमेशा सही रहे। भले ही FASTag लेते समय आपकी गाड़ी की सारी जानकारी पहले से वेरिफाई हो जाती है, फिर भी यह नया नियम डुप्लीकेट या जाली FASTag को खत्म करने और ‘एक गाड़ी, एक टैग’ (OVOT) नियम को मजबूत करने के लिए लाया गया है। यदि आप re-KYC नहीं करवाते हैं, तो आपका FASTag बंद हो सकता है और आप टोल नहीं दे पाएँगे।
FASTag re-KYC करने का आसान तरीका
FASTag का re-KYC करने के लिए, आपको सबसे पहले अपने FASTag प्रोवाइडर बैंक के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना होगा। इस प्रक्रिया में वाहन मालिक को अपनी गाड़ी और दस्तावेज़ों की साफ तस्वीरें अपलोड करनी होंगी:
- गाड़ी के सामने की ऐसी तस्वीर, जिसमें नंबर प्लेट और FASTag साफ दिखें, और साइड की तस्वीर जिसमें गाड़ी की पूरी बॉडी नज़र आए।
- FASTag की अंदर से ली गई तस्वीर, जिसमें उसका सीरियल नंबर स्पष्ट हो।
- RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की आगे और पीछे दोनों तरफ की डिजिटल कॉपी भी अपलोड करनी होगी।








