
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा दौरे के समय यह घोषणा की कि अब सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए भी उपस्थिति का नया नियम लागू होगा। जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में बच्चा स्कूल नहीं आने पर माता-पिता को मैसेज भेजा जाता है, वैसी ही व्यवस्था अब सरकारी स्कूलों में भी शुरू होगी। चूंकि राजस्थान सरकार के पास ‘शाला दर्पण पोर्टल’ पर सभी बच्चों और उनके माता-पिता के मोबाइल नंबर का डेटा मौजूद है, इसलिए अब स्कूल न आने वाले बच्चों के पेरेंट्स को तुरंत मैसेज भेजा जाएगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।
छात्रों के स्कूल न आने पर माता-पिता को आएगा मैसेज
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि जब बच्चों के माता-पिता के पास स्कूल न जाने का मैसेज जाएगा, तो वे तुरंत पता कर सकेंगे कि उनका बच्चा कहाँ है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा और बच्चों को किताबें भी समय पर मिल जाएँगी। इससे बच्चे गर्मी की छुट्टियों में भी पढ़ाई कर पाएंगे, जो पहले जून से सत्र शुरू होने पर मुश्किल होता था।
सभी सरकारी और निजी स्कूलों में होगी एक जैसी ड्रेस
शिक्षा मंत्री दिलावर ने घोषणा की है कि अब सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी, जिसमें शर्ट, पैंट, जूते और स्कर्ट शामिल होंगे, लेकिन यूनिफॉर्म में टाई शामिल नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अब सिर्फ छात्र ही नहीं, बल्कि शिक्षक भी एक जैसी यूनिफॉर्म में दिखेंगे। शिक्षकों के लिए आईडी कार्ड भी जारी किए जाएँगे, जिसके बाद छात्रों को भी पहचान पत्र दिए जाएँगे।
सभी सरकारी दफ्तरों के लिए नया नियम लागू
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि उनके अधीन आने वाले तीनों विभागों (स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज) के सभी सरकारी दफ्तरों में अब नया नियम लागू होगा। इसके तहत, ऑफिस खुलने पर सुबह राष्ट्रगीत गाया जाएगा और शाम को दफ्तर बंद होने से ठीक पहले राष्ट्रगान होगा। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आना होगा, जिसकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसके दिशा-निर्देश जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे।
सुबह राष्ट्रगीत में सभी शिक्षकों को रहना होगा मौजूद
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक नया नियम बताया है। उन्होंने कहा कि जब सुबह राष्ट्रगीत होगा, तब सभी शिक्षकों को स्कूल में मौजूद रहना होगा और वहीं पर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियम पंचायती राज के सभी कार्यालयों पर भी लागू होगा, जिसमें जिला परिषद से लेकर ग्राम पंचायत तक के दफ्तर शामिल हैं।








