
भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से लाखों की संख्या में प्रवासी रहते हैं, जिनमें से कई अवैध रूप से देश की राजधानी दिल्ली में बस चुके हैं और उन्होंने फर्जी भारतीय दस्तावेज़ भी बनवा लिए हैं। ऐसे अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने अब नागरिकता के प्रमाण (Proof of Citizenship) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब दिल्ली पुलिस केवल दो ही दस्तावेज़ों को नागरिकता का वैध प्रमाण मानेगी, और जिनके पास ये दस्तावेज़ नहीं होंगे, उन्हें अवैध प्रवासी घोषित कर दिया जाएगा। जानिए, कौन से हैं ये दो ज़रूरी दस्तावेज़।
नागरिकता साबित करने के लिए दो जरुरी डॉक्यूमेंट
दिल्ली पुलिस अब अवैध रूप से भारत में रह रहे संदिग्ध लोगों की पहचान करने के लिए नागरिकता जाँच के नियमों में बदलाव कर रही है। अब से, केवल वोटर कार्ड और पासपोर्ट को ही नागरिकता का वैध प्रमाण माना जाएगा। इसलिए, अगर आप दिल्ली में हैं, तो ध्यान दें कि नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड जैसे दस्तावेज़ अब मान्य नहीं होंगे।
दिल्ली में कई ऐसे अवैध प्रवासी (Illegal Immigrants) हैं जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज़ मौजूद हैं। लेकिन अब, नागरिकता साबित करने के लिए लोगों के पास वोटर कार्ड या पासपोर्ट होना ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस इन दोनों दस्तावेज़ों के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे वापस उसके देश (Deport) भेज सकती है।
UNHCR रिफ्यूजी कार्ड की मान्यता खत्म
UNHCR रिफ्यूजी कार्ड किसी भी देश में शरणार्थी (Refugee) के तौर पर पहचान ज़रूर देता है, लेकिन भारत में यह कार्ड तब बेकार हो जाता है जब कोई व्यक्ति बिना सही कागजात के अवैध तरीके से देश में घुसपैठ करता है। ऐसी स्थिति में, UNHCR कार्ड होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को अवैध प्रवासी (Illegal Immigrant) मानकर देश से बाहर (Deport) कर दिया जाएगा।
सरकार ने क्यों लागू किया नया नियम
भारत में अवैध रूप से रह रहे कई प्रवासियों ने अब तक कई भारतीय दस्तावेज़ बनवा लिए हैं। ऐसे सभी अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। अब दिल्ली पुलिस को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से नागरिकता के प्रमाण-पत्र (नागरिकता के दस्तावेज़) माँँगने का अधिकार होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल कानूनी तौर पर रहने वाले प्रवासी ही भारत में निवास करें।








