
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने राज्य की सभी वितरण कंपनियों, जैसे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, के लिए नई बिजली दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं। इन दरों को नियामक आयोग ने मंज़ूरी दी है। ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, विशेष ‘लाइफ लाइन’ श्रेणी में, जिनके पास एक किलोवाट तक का कनेक्शन है और जो हर महीने 100 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, उन्हें अब ₹50 प्रति किलोवाट प्रति माह का फिक्स्ड चार्ज देना होगा।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई दरें
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क ₹6.50 प्रति यूनिट तय किया गया है, लेकिन सरकारी सब्सिडी मिलने के कारण ग्राहकों को केवल ₹3.50 प्रति यूनिट का ही भुगतान करना होगा। वहीं, ग्रामीण उपभोक्ताओं को खास राहत दी गई है: उनकी पहली 100 यूनिट के लिए दर ₹6.65 प्रति यूनिट होगी, जो सब्सिडी के बाद घटकर ₹3.30 प्रति यूनिट रह जाएगी।
ग्रामीण और शहरी व्यापारियों के लिए नई दरें
बिजली की नई दरों के तहत Commercial श्रेणी के ग्रामीण ग्राहकों के लिए फिक्स्ड चार्ज ₹110 प्रति किलोवाट प्रति माह और एनर्जी चार्ज ₹5.50 प्रति यूनिट तय किया गया है। वहीं, शहरी क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों (चार किलोवाट तक के कनेक्शन) के लिए भी दरें बदली गई हैं: उन्हें ₹330 प्रति किलोवाट प्रति माह फिक्स्ड चार्ज देना होगा और 300 यूनिट तक बिजली खपत करने पर ₹7.50 प्रति यूनिट की दर लागू होगी।
नई दरें और फिक्स्ड चार्ज
अगर आपकी बिजली की खपत 300 यूनिट से ज़्यादा है, तो आपको ₹8.40 प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। 4 किलोवाट से अधिक कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए ₹450 प्रति किलोवाट का फिक्स्ड चार्ज और ₹8.75 प्रति यूनिट तक की दरें लागू होंगी। सार्वजनिक प्रकाश (स्ट्रीट लाइट) के लिए भी नए शुल्क तय किए गए हैं, बिना मीटर वाले कनेक्शनों पर ग्राम पंचायतों में ₹2100, नगर पंचायतों में ₹3200 और नगर निगमों में ₹4200 प्रति किलोवाट प्रति माह वसूला जाएगा।
मीटर वाले सार्वजनिक कनेक्शनों पर फिक्स्ड चार्ज ₹200 प्रति किलोवाट प्रति माह और ऊर्जा शुल्क ₹7.50 से ₹8.50 प्रति यूनिट होगा। अधिकारियों के अनुसार, ये नई दरें लागू हो गई हैं, लेकिन ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को सरकार की सब्सिडी का फायदा मिलता रहेगा।








