क्या अभी आपका भी सहारा समूह के कोऑपरेटिव सोसाइटियों में इन्वेस्ट किया गया पैसा फसा हुआ है, यानी कि आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो यह खबर आपके काम की होने वाली है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कब का आदेश दे दिया है, कि जल्द से जल्द निवेशकों का अटका पैसा ब्याज सहित वापस दिया जाए। अब सरकार द्वारा रिफंड दिया जा रहा है। जिन भी लोगों ने चार प्रमुख सहारा सोसाइटियों में निवेश किया था वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके अपना पैसा वापस पा सकते हैं। आइए इसकी पूरी प्रक्रिया को विस्तार से लेख में जानते हैं।

इन सोसाइटियों के निवेशकों को मिल रहा रिफंड
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ)
- सहारायण यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ)
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (कोलकाता)
- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
कौन कर सकता है आवेदन?
- 22 मार्च 2012 से पहले इन सोसाइटियों के जिन निवेशकों ने 10 हजार या इससे अधिक पैसे जमा किए थे वे रिफंड हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- पहली क़िस्त में निवेशकों को 10,000 का रिफंड मिलेगा।
- आवेदक के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर और आधार-सीसेड बैंक अकाउंट होना बहुत जरुरी है।
CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन ऐसे करें?
सरकार ने CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है जिसके तहत उम्मीदवार अपना रिफंड https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/#/home प्राप्त कर सकते हैं।
1. पंजीकरण और लॉगिन करें
- सबसे पहले आपको पोर्टल में जाना है और पेज में पहुंचकर पंजीकरण करना है।
- आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर और आधार-सीसेड बैंक अकाउंट जानकारी देनी है।
- इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करके सत्यापित करें।
- फिर आपको Depositor Login सेक्शन में जाना है और आधार के लास्ट 4 डिजिट और मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है।
2. क्लेम फॉर्म भरें
- लॉगिन करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है जो फॉर्म में मांगी गई है।
- फिर आपको क्लेम फॉर्म में अपनी सोसाइटी का नाम, जमा राशि, जमा करने की डेट एवं पासबुक डिटेल्स भरनी है। आप एक ही फॉर्म में सभी चार सोसाइटियों के क्लेम फिल कर सकते हैं।
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3. आवश्यल दस्तावेज अपलोड करें
- आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधारकार्ड , बैंक पासबुक, सहारा डिपॉजिट सर्टिफिकेट को स्कैन करके अपलोड करना है।
- अगर आपको रिफंड 50 हजार से जयदा है तो आपको इसमें पैन कार्ड भी अपलोड करना है।
- फिर फोटो और साइन भी अपलोड करने हैं।
4. सबमिशन और स्टेटस ट्रैक
- फॉर्म में जानकारी दर्ज और दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात आपको Submit Claim पर क्लिक कर लेना है।
- इसके बाद आपको एक क्लेम रिक्वेस्ट नंबर दिया जाएगा।
- वेरिफिकेशन और अप्रूवल के पूरे प्रोसेस में करीबन 45 दिन का समय लग सकता है। फिर रिफंड का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी जानकारी आपकी एसएमएस या ईमेल के माध्यम से मिल जाएगी।
- आप पोर्टल पर जाकर अपने क्लेम का स्टेस्ट आसानी से ट्रैक कर सटे हैं। अगर क्लेम कैंसिल हो जाता है तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं।
आपको अच्छे से जांचना है कि आपने पूरी जानकारी को ध्यान से दर्ज किया है और दस्तावेज भी पूरे होने जरुरी है। सत्यापन के बाद आपका क्लेम एक्सेप्ट किया जाएगा।