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Bank Transaction: बैंक खाते से पैसा निकालने पर देना पड़ेगा टैक्स, जानें साल में कितनी रकम निकाल सकते हैं

बैंक या पोस्ट ऑफिस से बड़ी रकम निकालते समय अब सावधान रहें। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194N के तहत 20 लाख रुपये से अधिक कैश निकालने पर TDS देना पड़ सकता है। ITR फाइल करने वालों को 1 करोड़ रुपये तक की छूट है। सीमा पार करने पर 2% से 5% तक TDS काटा जाएगा।

By Pinki Negi

Bank Transaction: बैंक खाते से पैसा निकालने पर देना पड़ेगा टैक्स, जानें साल में कितनी रकम निकाल सकते हैं

अगर आप सोचते हैं कि बैंक में पड़ा पैसा कभी भी निकाल सकते हैं—जब मन आया, जितना मन आया, तो अब ज़रा रुक जाइए। ऐसा इसलिए, क्योंकि Income Tax Department ने कैश निकासी पर कुछ खास नियम बनाए हैं। ये नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप नियमित रूप से ITR भरते हैं या नहीं। अगर आप इस लिमिट से ज़्यादा कैश निकालते हैं, तो आपको TDS (Tax Deducted at Source) देना पड़ सकता है।

अब बैंक से पैसा निकालने पर भी टैक्स का डर

पहले लोगों को लगता था कि टैक्स सिर्फ आपके इनकम या इन्वेस्टमेंट पर लगता है, लेकिन अब Cash Withdrawal पर भी सरकार ने एक लिमिट तय की है। Income Tax Act की धारा 194N (Section 194N) के तहत अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक कैश निकालता है, तो उस पर TDS देना आवश्यक है। यानी अब बैंक से पैसा निकालना भी पूरी तरह “फ्री” नहीं रह गया है।

यह नियम मुख्य रूप से उन लोगों पर लागू होता है जो Income Tax Return (ITR) फाइल नहीं करते। यानी आपने अगर पिछले तीन सालों से ITR नहीं भरा है और बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक से कैश निकाल रहे हैं, तो 20 लाख रुपये से अधिक निकासी पर 2% तक TDS लगेगा।

ITR भरने वालों को मिली राहत

अगर आप ईमानदारी से हर साल ITR फाइल करते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। ITR फाइल करने वाले व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये तक बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक से कैश बिना किसी TDS के निकाल सकते हैं।
इस लिमिट के पार निकलने पर ही आप पर 2% TDS का दायरा लागू होगा।

उदाहरण के तौर पर,

  • अगर आपने पहले से ITR भरा है और सालभर में 90 लाख रुपये निकाले हैं, तो कोई टैक्स नहीं।
  • लेकिन अगर आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपये निकाले, तो अतिरिक्त 20 लाख पर 2% यानी ₹40,000 का TDS कट जाएगा।

इस नियम का मकसद उन लोगों पर नजर रखना है जो कैश का भारी लेन-देन करते हैं लेकिन टैक्स नहीं चुकाते।

नॉन-ITR फाइलर्स के लिए सख्त नियम

जो लोग लगातार तीन साल से ITR नहीं भर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने TDS का उच्च दर वाला नियम लागू किया है।

  • अगर आप 20 लाख रुपये से अधिक कैश निकालते हैं, तो 2% TDS देना होगा।
  • और अगर आपकी निकासी 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई, तो आपको 5% TDS देना पड़ेगा।

यानी जितना ज्यादा ऋण या नकद व्यवहार आप करेंगे, उतना ही ज्यादा टैक्स कटेगा। इसका सीधा उद्देश्य कैश ट्रांजेक्शन को कम करना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है।

सिर्फ ATM नहीं, बैंक ट्रांजेक्शन पर भी लागू है चार्ज

कई लोग अब भी ये मानते हैं कि केवल ATM ट्रांजेक्शन पर लिमिट लागू होती है। लेकिन नहीं, बैंक काउंटर से पैसे निकालने पर भी नियम-पाबंदियां हैं।

ATM से Cash Withdrawal की बात करें, तो RBI ने 1 जनवरी 2022 से इसके लिए सर्विस चार्ज बढ़ाया था। अब आप हर महीने अपने बैंक के ATM से सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हैं, और अन्य बैंक के ATM से केवल 3। तय सीमा पार करने पर हर बार ₹21 का सर्विस चार्ज देना पड़ता है (पहले ₹20 था)।

मेट्रो शहरों में यह लिमिट और भी कम है — वहां अपने ही बैंक के ATM से केवल 3 फ्री ट्रांजेक्शन की अनुमति होती है। यानी हर बार ट्रांजेक्शन करते वक्त अब आपको छोटी-छोटी डिटेल्स का भी हिसाब रखना होगा।

क्यों लगाया गया ये नियम?

सरकार ने सेक्शन 194N को 2019 में पेश किया था, ताकि लोग बड़ी मात्रा में नकद लेन-देन से बचें और Digital Economy की ओर बढ़ें। इसके अलावा, Income Tax Authority को यह भी देखना होता है कि कोई व्यक्ति भारी कैश निकालकर टैक्स चोरी तो नहीं कर रहा।

इससे नकद ट्रांजेक्शन पर निगरानी आसान होती है और फर्जी खातों या ब्लैक मनी के इस्तेमाल पर रोक लगती है। बैंक और पोस्ट ऑफिस को सरकार को ऐसे सभी बड़े ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट करनी होती है।

बचाव के सरल उपाय

अगर आप नहीं चाहते कि आपके अकाउंट से पैसा निकालने पर TDS कटे, तो इन बातों का ध्यान रखें:

  • हर साल ITR फाइल करें।
  • Digital Payment, UPI, या Cheque का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।
  • कैश निकासी 20 लाख या 1 करोड़ रुपये की सीमा के भीतर रखें।
  • अगर बिजनेस अकाउंट है, तो ट्रांजेक्शन को बारीकियों के साथ ऑडिट कराएं ताकि आप पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ न पड़े।

क्या हर निकासी पर लगेगा TDS?

नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप छोटे-छोटे कैश निकालते हैं और पूरी राशि वित्तीय वर्ष में लिमिट से कम है, तो कोई TDS नहीं देना होगा। यह नियम केवल “कुल वार्षिक निकासी” पर लागू है। यानी एक साल में आपने जितने निकासी की कुल राशि जोड़ी जाएगी, और तभी देखा जाएगा कि आपने तय सीमा पार की या नहीं।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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