
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए ऐलान किया है, अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन और रिटायरमेंट के फायदे मिलने में देरी नहीं होगी। इसके लिए सरकार ने कुछ नए और जरूरी नियम बनाए हैं। सरकार चाहती है कि किसी भी कर्मचारी को पेंशन या पेंशन पेमेंट ऑर्डर मिलने के लिए महीनों तक इंतजार न करना पड़े।
केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार, सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को यह पक्का करने के लिए कहा गया है कि कर्मचारियों के रिटायर होने से पहले ही उनका PPO (पेंशन भुगतान आदेश) जारी कर दिया जाए। इसके अलावा, सरकार ने सभी विभागों को कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड को डिजिटल करने का निर्देश दिया है। अब हर कर्मचारी का सारा रिकॉर्ड e-HRMS सिस्टम पर ऑनलाइन रहेगा, जिससे पेंशन मिलने की पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी हो जाएगी।
हर सरकारी विभाग में होगा एक ‘पेंशन मित्र’
अब हर सरकारी विभाग में एक ‘पेंशन मित्र’ या ‘वेलफेयर ऑफिसर’ नियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन फॉर्म भरने और जरूरी दस्तावेज़ तैयार करने में मदद करेंगे। कर्मचारी की मृत्यु होने पर ये अधिकारी उनके परिवार को फैमिली पेंशन के लिए भी सहायता करेंगे।
सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब पेंशन जारी करने में विजिलेंस क्लियरेंस की कमी रुकावट नहीं डालेगी। अगर किसी कर्मचारी पर कोई जाँच चल रही हो, तो भी उसे ‘अंतरिम पेंशन’ (Interim Pension) दी जाएगी, और उसकी ग्रेच्युटी केवल जाँच के अंतिम आदेश आने तक ही रोकी जा सकेगी।
सरकार ने सभी मंत्रालयों को दिए आदेश
सरकार ने सभी मंत्रालयों को ‘भाविष्य’ पोर्टल से जुड़ने का निर्देश दिया है। इस पोर्टल का मुख्य काम पेंशन मामलों की तुरंत निगरानी करना है, ताकि सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने से दो महीने पहले ही PPO (पेंशन भुगतान आदेश) जारी हो सके। इसके अलावा, पेंशन से जुड़े मामलों पर नज़र रखने के लिए एक निरीक्षण निगरानी सिस्टम भी बनाया गया है। इसके तहत, हर मंत्रालय में एक नोडल समिति होगी और एक उच्च-स्तरीय निरीक्षण समिति (HLOC) हर दो महीने में उन सभी मामलों की समीक्षा करेगी जो अभी तक लंबित हैं।
दो महीने पहले जारी हो जायेगा PPO
अब Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 के तहत नियम बन गया है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से कम से कम दो महीने पहले ही उनका PPO (पेंशन भुगतान आदेश) या e-PPO जारी कर दिया जाए। सरकार का कहना है कि इन नए नियमों का मुख्य लक्ष्य सिर्फ काम को जल्दी करना नहीं है, बल्कि हर कर्मचारी को इज्जतदार और चिंता-मुक्त रिटायरमेंट का अनुभव देना है। उम्मीद है कि अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।