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मेरठ, नोएडा और यूपी के इन जिलों में दिवाली पर पटाखा फोड़ना मना, उल्लंघन पर जेल और लाखों का जुर्माना

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा फैसला लिया है। राज्य के आठ जिलों में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया गया है। इसके साथ ही अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर 1 लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

By Manju Negi

दिवाली का त्यौहार आने में अब कम ही दिन बचे हैं ऐसे में लोगों द्वारा पटाखों का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा। राज्य में प्रदूषण की समस्या से चिंतित होकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी के आठ जिलों में सरकार ने पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया गया है। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ क़ानूनी कार्यवाई की जाएगी। यह फैसला बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने और सांस के रोगियों पर बुरा प्रभाव न पड़े, इसलिए लिया गया है।

मेरठ, नोएडा और यूपी के इन जिलों में दिवाली पर पटाखा फोड़ना मना, उल्लंघन पर जेल और लाखों का जुर्माना

इन जिलों में पटाखों पर लगा प्रतिबंध

यूपी सरकार द्वारा राज्य के 8 जिलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। निम्न जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

  • मेरठ
  • बागपत
  • शामली
  • बुलंदशहर
  • गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)
  • गाजियाबाद
  • हापुड़
  • शामली मुजफ्फरनगर

नियम तोड़ने पर मिलेगी कड़ी सजा

सख्त निर्देश जारी करने के बाद पुलिस और प्रशासन ने साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी।

  • नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 1 लाख रूपए का भारी जुर्माना भी भरना होगा।
  • अगर कोई व्यक्ति बार बार नियमों को तोड़ता है तो उसे हर दिन 5 हजार रूपए का जुर्माना देना है।
  • फायर डिपार्टमेंट द्वारा हर समय कड़ी नज़र रखी जाएगी। अगर कोई दुकानदार पटाखों का अवैध रूप से भंडारण और बिक्री करता है तो उसे दंड का भुगतान करना होगा।

आसान तरीके से करें शिकायत दर्ज

अगर आपको कहीं से पता लगता है अथवा आप देखते हैं कि पटाखों का अवैध इस्तेमाल और बिक्री होती है तो आप तुरंत ही नीचे बताए गए तरीकों से कंप्लेंट कर सकते हैं।

  • आप यूपी पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर सकते हैं।
  • 7570000100 पर व्हाट्सप्प या 7233000100 पर एसएमएस कर सकते हैं।
  • सोशल मीडिया में Facebook @112UttarPradesh पर शिकायत कर सकते हैं।
  • इसके अलावा आप uppcb.up.gov.in पर Public Grievances related to Firecrackers (NCR-U.P.) विकल्प के जरिए भी ऑनलाइन तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं।

ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली-NCR के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। यहाँ पर कम प्रदुषण वाले पटाखे (ग्रीन पटाखे) ही जलाने की अनुमति दी गई है। पटाखे जलाने के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। पटाखे दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन ही जला सकते हैं। सुबह 6 से 7 बजे और रात को 8 से 10 बजे तक पटाखे जला सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन पटाखे बिक्री पर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने यह फैसला प्रदूषण को कम करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लिया है।

Author
Manju Negi
अमर उजाला में इंटर्नशिप करने के बाद मंजु GyanOk में न्यूज टीम को लीड कर रही है. मूल रूप से उत्तराखंड से हैं और GyanOk नेशनल और राज्यों से संबंधित न्यूज को बारीकी से पाठकों तक अपनी टीम के माध्यम से पहुंचा रही हैं.

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