अक्टूबर महीना लग चुका है, और अब सब दिवाली त्यौहार आने का इन्तजार कर रहें हैं। इस माहौल में हैदराबाद पुलिस ने पटाखे बेचने वाले कारोबारियों के लिए जरुरी सूचना जारी की है। इसके साथ ही लाइसेंस बनाना अनिवार्य कर दिया है, जी हाँ अस्थायी पटाखों की दुकान खोलने के लिए आपके पास लाइसेंस होना जरुरी है। इसके लिए 15 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं जो बहुत जरुरी है।
बता दें यह नियम को विस्फोटक अधिनियम 1884 और इससे जुड़े नियमों के तहत लागू किया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के पटाखे बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्यवाई की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तारीख क्या है?
हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। जो भी व्यक्ति हैदराबाद शहर में पटाखों की दुकान खोलना चाहता है वे 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, यह लास्ट डेट है। जबकि साइबराबाद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित है।
लाइसेंस हेतु आवेदन करना बहुत आसान है, आपको विस्फोटक नियम, 1983 का फॉर्म AE-5 भरना है और अपने इलाके के पुलिस उपयुक्त कार्यालय में जमा कर देना है। साइबराबाद कमिश्नरेट के लिए CPPMS अथवा https://www.cyberabadpolice.gov.in/ में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
लाइसेंस के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट
आवेदन के लिए आपको नीचे दिए हुए दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है, इससे आपको सुरक्षा और क़ानूनी मंजूरी मिलती है।
- आपको डिवीजनल फायर ऑफिसर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No-Objection Certificate) प्राप्त करना है।
- जमीनपरिसर की अनुमति के लिए सरकारी परिसर के लिए GHMC से, निजी सम्पति के मालिक के लिए NOC/सहमति पत्र प्राप्त करना है।
- ब्लू प्रिंट और NOC
- 600 रूपए का शुल्क SBI, गनफाउन्ड्री ट्रेजरी ब्रांच में चालान से भरकर उसकी रियल रसीद को जमा करना है।
कड़े नियमों का पालन किया जाए
पुलिस ने साफ साफ कहा है कि गर कोई व्यक्ति लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उस पर कार्यवाई भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार, PESO द्वारा अनुमोदित ग्रीन क्रैकर्स को भी बेच सकते हैं।