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UP Salary Hike News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश, इन कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन

उत्तर प्रदेश के जनपद न्यायालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि इन कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि और पेंशन के सभी लाभ दिए जाएंगे।

By Manju Negi

UP Salary Hike News: हाल ही में इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के जनपद न्यायालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है। कोर्ट ने इस फैसले में साफ साफ खा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह, एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ, 30 जून को रिटायर हुए जनपद न्यायलय के कर्मचारियों को मिलेगा।

जानकारी के लिए बता दें विनोद कुमार सक्सेना और सुधीर कुमार अग्रवाल की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विकास बुधवार की पीठ ने यह आदेश दिया है। कोर्ट का यह निर्णय इन सब कर्मचारियों के लिए राहत और ख़ुशी भरा है।

UP Salary Hike News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश, इन कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन

हाईकोर्ट का मुख्य निर्देश और फैसला

जनपद न्यायलय मुजफ्फरनगर की शिकायत समिति ने कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की मांग की ख़ारिज कर दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस पुराने आदेश को ही रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला अपने मन से ही नहीं बल्कि सुपिरम कोर्ट के एक जरुरी निर्णय (पी. अयप्पापेरुलम मामले) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 12 जून 2024 की जारी किए गए आधिकारिक निर्देश को देखकर लिया है।

अब जल्द से जल्द याचिका दायर करने वाले कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और पेंशन के सभी लाभ मिले, इसके लिए कोर्ट ने सम्बंधित अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्हें यह काम दो महीने के भीतर करना है, निर्णय लेकर भुगतान प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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मामले की पूरी जानकारी!

विनोद कुमार सक्सेना और सुधीर कुमार अग्रवाल दोनों ने याचिका दायर की थी। ये जनपद न्यायलय, मुजफ्फरनगर से 30 जून 2019 की रिटायर हुए थे। इन्होंने सरकार से मांग की कि इन्हे 1 जूंली 2019 से 30 जून 2019 तक की अवधि के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ सभी पेंशन लाभ मिलने चाहिए। यह इनकी मुख्य मांगे थी।

लेकिन शिकायत निवारण समिति ने इनकी मांग को अस्वीकृत कर दिया था। यह इसलिए किया गया क्योंकि वरिष्ठ कोषाधिकारी की रिपोर्ट में 30 जून को सेवानिवृत हुए कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी करने का कोई सरकारी आदेश नहीं मिला हुआ था। लेकिन फिर याचिकर्ताओं ने हार नहीं मानी और समिति के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में जाने का फैसला लिया, आखिर में उनकी मांग को मानते हुए उन्हें न्याय मिला है।

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Manju Negi
अमर उजाला में इंटर्नशिप करने के बाद मंजु GyanOk में न्यूज टीम को लीड कर रही है. मूल रूप से उत्तराखंड से हैं और GyanOk नेशनल और राज्यों से संबंधित न्यूज को बारीकी से पाठकों तक अपनी टीम के माध्यम से पहुंचा रही हैं.

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