
हर पेंशनर को नियमित रूप से पेंशन प्राप्त करने के लिए वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) जमा करना एक बेहद ही आवश्यक होता है, बिना इसके पेंशन रुक सकती है। आमतौर पर देखा जाता है, की अधिकतर सीनियर सिटीजन अपनी सेहत के चलते सर्टिफिकेट जमा करने में असमर्थ होते हैं, जिससे उन्हें कई बार पेंशन मिलने में समस्या का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है और वह पंजाब नेशनल बैंक से पेंशन ले रहे हैं उनके लिए Life Certificate जमा करने से जुडी नई सुविधा शुरु की गई है, जिससे वह घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे।
1 अक्टूबर, 2025 से मिलेगी नई सुविधा
बैंक ने बताया है की 1 अक्टूबर, 2025 से ऐसे सभी सीनियर सिटीजन पेंशनर्स अपना वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे जमा कर सकते हैं। इसके लिए पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं की वह 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा प्रदान करें। इससे वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पडेगा और बिना बैंक के चक्कर लगाए अपना फॉर्म भर सकेंगे।
कैसे करें Life Certificate जमा?
ऑनलाइन सर्टिफिकेट जमा: आप घर बैठे भी Jeevan Pramaan App से मोबाइल पर ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, इसके लिए आपके पास केवल स्मार्टफोन, कैमरा एक्सेस और आधार-लिंक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
इसके अलावा आप अपने नजदीकी पीएनबी शाखा या सीएससी जाकर भी अपनी पहचान बायोमेट्रिक से सत्यापित कर सकते हैं, इसके अलावा जो पेंशनर्स बैंक नहीं जा सकते हैं वह PNB डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के जरिए घर बैठे सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। हालाँकि इसके लिए आपको बैंक की ऐप या कस्टमर केयर पर बुकिंग करनी होगी।
ऑफलाइन सर्टिफिकेट जमा: लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए पेंशनर्स पीएनबी ब्रांच में जाकर फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, इसके लिए उनके पास वैध आईडी प्रूफ और पेंशन से जुड़े दस्तावेज होने चाहिए।
क्यों है जीवन प्रमाण पत्र जरुरी
जीवन प्रमाण पत्र जिसे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र भी कहा जाता है, सरकार द्वारा पेंशनभोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक-आधारित डिजिटल सेवा है। जो पेंशनर के जीवित होने की पुष्टि करता है, पेंशनर की सर्टिफिकेट को अपने बैंक या विभाग में जमा करके यह प्रमाणित कर सकते हैं की वह जीवित है जिससे उन्हें नियमित रूप से पेंशन मिलती रहे।