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Adoption Laws in India: बच्चे गोद लेने के लिए क्या हैं नियम, कितना होगा खर्च और जरूरी दस्तावेज

भारत में बच्चे गोद लेने के लिए कठिन नियम निर्धारित किए गए हैं। बच्चा गोद लेने के लिए आपके पास खर्चा भी होना चाहिए और जरुरी दस्तावेज भी। आइए जानते हैं बच्चा गोद लेने के लिए किन किन नियमों का पालन करना होता है।

By Pinki Negi

Adoption Laws in India: क्या आप सिंगल पेरेंट्स अथवा अविवाहित हैं और बच्चे को गोद लेने की सोच रहें हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कई लोग सोचते हैं कि बच्चा गोद आसानी से लिया जा सकता है, लेकिन उन्हें बता दें यह एक सरल प्रक्रिया नहीं बल्कि क़ानूनी रूप से कठिन पक्रिया और खर्चीली है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा क़ानूनी पेचीदगियों, सख्त नियम और भारी भरकम खर्चे के नियम निर्धारित किए गए हैं। आइए जानते हैं सिंगल महिला के साथ सिंगल पुरुष को गोद लेने की अनुमति मिलती है और बच्चे के गोद लेने के नियम जानते हैं।

Adoption Laws in India: बच्चे गोद लेने के लिए क्या हैं नियम, कितना होगा खर्च और जरूरी दस्तावेज

भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया क्या है?

भारत में बच्चा गोद लेना आसान नहीं है यह प्रक्रिया काफी जटिल और खर्चीली भी है। गोद लेने की प्रक्रिया जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड) एक्ट, 2015 और CARA (सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी) के कठोर नियमों के तहत पूरी होती है। इसमें बहुत ही कठोर नियम बनाए गए हैं।

1. प्रक्रिया का मुख्य चरण क्या है?

  • सबसे पहले आपको CARINGS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है।
  • आपके पास आय, स्वास्थ्य और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होनी चाहिए।
  • बच्चे के लिए घर का माहौल कैसा रहेगा, इसके लिए होम स्टडी की जाएगी।
  • पंजीकरण होने के बाद मंजूरी के लिए 6 से 8 दिन से अधिक का टाइम लग सकता है।

2. अनुमानित खर्च

अगर आप बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो क़ानूनी प्रक्रिया तो जरुरी है लेकिन आपको इसमें खर्चा भी अधिक करना होगा।

  • पंजीकरण अथवा हो स्टडी के लिए 6,000 का खर्चा।
  • चाइल्ड केयर कोर्पस के लिए 50,000 का खर्चा।
  • 20 से 50 हजार का क़ानूनी शुल्क।
  • 2,000 रूपए का फॉलोअप शुल्क लगेगा।

सिंगल पेरेंट्स अथवा कपल्स को इसके लिए करीबन 2 से 2.5 लाख रूपए तक का खर्चा करना होगा। जो NRI पेरेंट्स हैं उन्हें इसके लिए 26 से 37 लाख रूपए तक का खर्चा करना पड़ सकता है।

सिंगल पुरुष और महिला के लिए गोद लेने के नियम क्या हैं?

भारत में सिंगल पेरेंट बच्चे को गोद ले सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है।

1. सिंगल पुरुष के लिए

अगर सिंगल पुरुष गोद लेना चाहता है तो उसकी उम्र 25 साल होनी जरुरी है। सिंगल पुरुष केवल लड़के को ही गोद ले सकते हैं। उन्हें लड़कियां गोद लेने की अनुमति नहीं मिलती है। जो व्यक्ति बच्चे को गोद ले रहा है उनके बीच करीबन 21 साल का गैप होना जरुरी है। गोद लेने वाले व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ और आर्थिक रूप से स्थिर होना जरुरी है ताकि वे बच्चे का पालन अच्छे तरीके से कर सके।

2. सिंगल महिला के लिए

अगर सिंगल महिला की उम्र 25 साल है तो वह लड़के या लड़की में से किसी को भी गोद ले सकती है।

गोद लेने वाले पेरेंट की उम्र कितनी होनी चाहिए?

अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो इसके लिए पेरेंट्स और बच्चे की आयु सीमा निर्धारित की गई है।

  • 25 से 45 साल के सिंगल पेरेंट 4 या इससे कम उम्र के बच्चे को गोद ले सकते हैं।
  • 46 से 50 साल के सिंगल पेरेंट 5 से 8 साल की उम्र के बच्चे को गोद ले सकते हैं।
  • 51 से 55 साल के सिंगल पेरेंट 9 से 18 साल की उम्र के बच्चे को गोद ले सकते हैं।
  • 55 साल से अधिक उम्र के सिंगल बच्चा गोद नहीं ले पाएंगे।

अगर कोई विवाहित कपल्स हैं तो उन्हें 2 साल की वैवाहिक स्थिरता को साबित करना होगा, फिर उनकी उम्र के तहत बच्चे की उम्र निर्धारित की जाती है।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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