अगर हम दुकान में कोई सामान लेते हैं तो वहां पर एक बोर्ड लटका रहता है जिसमें लिखा रहता है “बिका हुआ माल वापस नहीं होगा”, इसका मतलब होता है कि अगर एक बार ग्राहक ने दुकान से सामान ले लिया है तो उसे वह वापस नहीं कर पाएगा और न ही दुकानदार उस सामान को लेता है। लेकिन आपको पता है ऐसा करने से दुकानदार के बड़ी परेशानी बन सकती है क्योंकि यह नियम ग्राहकों के अधिकारों का हनन कर रहा है।
गुजरात सरकार ने ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नया सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत अब कोई भी ग्राहक ख़रीदा हुआ सामान वापस कर सकता है और दुकानदार को वह सामान वापस लेना होगा।

सामान वापसी पर ग्राहकों के क़ानूनी अधिकार
१. दुकानदार नहीं कर पाएगा मना
गुजरात सरकार ने निर्देश दिए हैं, कि अगर ग्राहक सही सलामत स्थिति में वही सामान वापस लौटा रहा है तो दुकानदार उसे लेने से मना नहीं कर पाएगा। अगर वो वापस पकड़ने से मना कर देता है तो ग्राहक उपभोक्ता अदालत में उसकी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके बाद दुकानदार पर कार्यवि की जाएगी और उस पर जुर्माना लग सकता है।
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2. उपभोक्ता अधिनियम, 2019 के अधिकार
सरकार द्वारा ग्राहकों के अधिकारों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया गया है। अगर दुकान से लिया गया सामान ख़राब निकलता है तो उसे बदलाकर और पैसे वापस पाने का ग्राहक को पूरा अधिकार है। अगर ग्राहक को लिए गए सामान से कोई परेशानी अथवा नुकसान होता है तो वह नुकसान की भरपाई की मांग कर सकता है।
3. शिकायत कहाँ करें दर्ज?
अगर दुकानदार सामान लेने से मना करता है तो आप जिला, राज्य अथवा उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं। आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप उपभोक्ता सम्बंधित वेबसाइट पर ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं।