हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने विद्युत् भार को बढ़ाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है जिससे बिजली ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब से उपभोक्ताओं को 50 किलोवाट का लोड बढ़ाने के लिए NOC अथवा सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि यह प्रक्रिया अब आसान और डिजिटल कर दी गई है। इस सुविधा का लैब घरेलू, व्यवसायिक, औद्योगिक और EV कनेक्शन समेत अन्य सभी श्रेणियों को दी जाएगी।

NOC की अनिवार्यता हो गई समाप्त
अपडेट के बाद पावर कॉरपरेशन के निदेशक प्रशांत वर्मा द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में बड़े बदलाव की जानकारी निम्न प्रकर से दी हुई है।
- अब से अगर कोई उपभोक्ता 50 किलोवाट तक के लोड चेंज करता है तो उसके लिए विद्युत् सुरक्षा निदेशालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने की जरुरी नहीं है। पहले 5 किलोवाट से अधिक बार के लिए NOC देनी पड़ती थी।
- उपभोक्ता 24 किलोवाट तक का भार अब आसानी से बढ़ा पाएंगे। आपको इसके लिए ऑनलाइन आवश्यक दस्तावेज, प्रोसेसिंग फीस और सिक्योरिटी राशि जमा कर देनी है। इसे बाद भार बढ़ोतरी ऑटोमेटिकली की जाएगी।
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ऑनलाइन आवेदन और निर्धारित समय-सीमा
नई व्यवस्था के शुरू होने से बिजली ग्राहकों को काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि आवेदन और भुगतान अब ऑनलाइन किया जाएगा।
- बिजली ग्राहक पॉवर कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट https://uppcl.org/uppcl/hi/पर जाकर लोड परिवर्तन लिंक के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
- अगर आपका बिजली बिल बकाया है तो उसे ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं।
मीटरिंग और बिलिंग का समय
ऑनलाइन आवेदन अप्रूव होने के बाद, बिलिंग सिस्टम पर नया भर और मीटर चेंज का पूरा काम 3 दिन के भीतर किया जाएगा। अगर भार बढ़ाने पर नई लाइन बिछानी होगी, तो आपको NOC और खर्चे की राशि को ऑनलाइन जमा करना है। इसके बाद तय समय सीमा के आधार पर (नगर निगम क्षेत्र – 3 दिन, अन्य नगरीय क्षेत्र – 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिन) लाइन बिछाने का कार्य पूरा होगा।
आवेदन की तारीख से 60 दिनों में उपभोक्ता को दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने है। इसके अतिरिक्त 100 रूपए का शपथपत्र पर अनुबंधन पत्र का प्रारूप प्रिंट करके हस्ताक्षर के साथ अपलोड कर देने है।