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मकान मालिक से परेशान हैं? जानें किराएदार के 5 जरूरी अधिकार जो हर किसी को जानने चाहिए

मकान मालिक की मनमानी से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं कि कानून ने किराएदारों को भी कुछ खास अधिकार दिए हैं? रेंट एग्रीमेंट बन जाने के बाद मकान मालिक आपको बेवजह परेशान नहीं कर सकते। अगर आप अपने ये 5 ज़रूरी अधिकार जान लेंगे, तो आप किसी भी परेशानी से बच सकते हैं।

By Pinki Negi

मकान मालिक से परेशान हैं? जानें किराएदार के 5 जरूरी अधिकार जो हर किसी को जानने चाहिए
Tenant Rights

यदि आप एक किरायदार है तो यह जानकारी आपके लिए जरुरी है। अक्सर कई लोगों को नौकरी करने के लिए किराये के कमरे पर रहना पड़ता है। कई मकान मालिक उनकी मज़बूरी का फायदा उठाते है और जब चाहे किराया बढ़ा देते है। ऐसे में किराएदारों को काफी परेशानी होती है। कई बार तो मकान मालिक अचानक कमरा खाली करने को भी बोल देते है। सभी किरायेदारों को अपने पांच अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि मकान मालिक अपनी मनमानी न करें।

अचानक कमरा खाली करने को नहीं बोल सकते

किरायेदार के भी कुछ अधिकार होते है, उन अधिकारों के तहत मकान मालिक किराएदार को रेंट एग्रीमेंट की समय सीमा पूरी होने से पहले नहीं निकाल सकते है। हालाँकि अगर किरायदार ने दो महीने से किराया नहीं दिया है और वह घर का उपयोग गलत काम के लिए कर रहे है तो, वह स्थिति में उसे घर खाली करने के लिए कह सकता है। लेकिन इसके लिए भी किराएदार को कम से कम 15 दिन का नोटिस देना होगा।

किराया बढ़ाने के लिए देना होगा नोटिस

अगर कोई मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहता है, तो उसे किराएदार को कम से कम तीन महीने पहले इसकी जानकारी देनी होगी। वह अचानक से किराया नहीं बढ़ा सकता। इसके साथ ही, किराएदार को बिजली, पीने का साफ पानी और पार्किंग जैसी सुविधाएँ माँगने का अधिकार है। मकान मालिक इन सुविधाओं को देने से मना नहीं कर सकता।

सिक्‍योरिटी मनी के नियम

मकान मालिक आपसे दो महीने के किराये से ज़्यादा सिक्योरिटी मनी नहीं ले सकते हैं। अगर वह ऐसा करते हैं, तो इसकी जानकारी किराये के एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए। जब आप घर खाली करते हैं, तो मकान मालिक को एक महीने के अंदर आपकी सिक्योरिटी मनी वापस करनी होगी।

किराया समझौता

किराया समझौता होने के बाद अगर मकान में ख़राब हो जाती है, तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है। यदि वह ऐसा नहीं करते है तो आप उन्हें किराया कम करने के लिए बोल सकते है। यदि कोई विवाद होता है, तो किराएदार रेंट अथॉरिटी से भी मदद ले सकता है।

किराएदार को बार-बार परेशान नहीं कर सकते

रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद, मकान मालिक बार-बार किराएदार को परेशान नहीं कर सकते। अगर उन्हें किसी काम से घर आना हो, तो कम से कम 24 घंटे पहले किराएदार को लिखित नोटिस देना ज़रूरी है। अगर किराएदार घर पर नहीं है तो वह ताला नहीं तोड़ सकते है और न ही किरायदार का सामान बाहर निकाल सकते हैं।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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