
यदि आप घर बनाने का सोच रहे है तो आपके लिए अच्छी खबर है. जीएसटी दरों में बदलाव होने से सीमेंट पर लगाने वाला GST 28% से घटकर 18% हो गया है. यह नया नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा. इस बड़े बदलाव से निर्माण लागत में कमी आयेगी, जिसका लाभ आम नागरिकों को मिलेगा.
सीमेंट की कीमतों में आएगी कमी
हाल ही में सरकार ने जीएसटी दरों में कमी की है, जिससे सीमेंट पर लगने वाला जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है. टैक्स में कटौती होने से घर बनाने में लगने वाली लागत कम हो सकती है. ऐसे ही संगमरमर और ट्रैवर्टीन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. साथ ही ग्रेनाइट और ईंटों पर भी अब 12% के जगह अब सिर्फ 5% GST लगेगा.
जीएसटी की दरें कम होने से लोगों को मिलेगी राहत
रियल एस्टेट डेवलपर्स संघों के परिसंघ के चेयरमैन, शेखर पटेल ने कहा कि सीमेंट की GST दर 28% से घटाकर 18% हो जाने से आम नागरिकों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा इस बदलाव से रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफी सुधार होगा और लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी. इसके अलावा 18% GST लगने से कच्चे मल की कीमत कम होगी, जिसका फायदा घर बनाने वालो को होगा.
लोगों ने सरकार के इस फैसले की सराहना की
नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन जी. हरि बाबू ने सरकार के जीएसटी को सरल बनाने के फैसले की सराहना की है. उन्होंने कहा.. सरकार अपने टैक्स सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है. जी. हरि बाबू का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री के इस काम से देश की जीडीपी बढ़ सकती है.
