
राजस्थान सरकार ने ‘राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025’ को विधानसभा में पास कर दिया है. उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि इस कानून से छात्रों और उनके माता -पिता को राहत मिलेगी. इस नए कानून के तहत कोचिंग सेंटर में एडमिशन के लिए कम से कम 100 बच्चों का होना जरूरी है, ताकि छोटे छोटे कोचिंग सेंटर भी काम कर सकें.
यदि कोई कोचिंग सेंटर इन नियमों का पालन नही करते है तो उन पर पहली बार 50 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. वहीं दूसरी बार गलती करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा. अगर इसके बाद भी इन नियमों को तोड़ा जाता है तो कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा. डॉ. बैरवा ने साफ कहा है कि हम कोचिंग संस्थान के खिलाफ नहीं है, लेकिन नियमों का पालन करना जरूरी है.
उप मुख्यमंत्री ने बताया
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून का बनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सम्मान देना और उन्हें एक मजबूत नागरिक बनाना है. इस कानून से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव आयेंगे. अब कोई भी कोचिंग संस्थान सरकारी रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं चल सकता है. रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ खास नियम बनाएं गए है.
राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन प्राधिकरण बनाए जाएगा
डॉ. बैरवा ने बताया कि कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य स्तर पर एक कोचिंग प्राधिकरण बनाया गया है. साथ ही ‘राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन प्राधिकरण’ भी बनाया जाएगा. बच्चों के तनाव को कम करने के लिए हर कोचिंग सेंटर में एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता रखा जाएगा. इसके अलावा बच्चों के माता-पिता से बात करने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी.