
केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. जो भी कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में हैं, वह एक बार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में जा सकते हैं. 25 अगस्त 2025 को सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई.
वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह मौका केवल एक बार और एक तरफा मिलेगा. यानी की जो कर्मचारी एक बार UPS से NPS में चले जाते है, तो उन्हें वापस नही लाया जाएगा. इस सुविधा का लाभ केवल वहीं उठा पाएंगे, जिन्होंने पहले से ही UPS को चुना है.
स्विच करने की आखिरी तारीख
सरकार ने एक बार और एक तरफा सुविधा को चुनने के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 रखी है. इसके अलावा कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट से एक साल पहले तक या वॉलंटरी रिटायरमेंट के मामले में तीन महीने पहले इस ऑप्शन को चुन सकते हैं. इसके बाद वह खुद ही UPS में चले जायेंगे.
इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा फायदा
इस सुविधा का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा, जो नौकरी से निकाले गए, बर्खास्त किए गए या जबरन रिटायर किए गए.
