
देश के कई नेशनल हाईवे बने टोल प्लाजा की जगह को लेकर कई शिकायतें आ रही थी. बताया जा रहा है कि कई जगह टोल प्लाजा नियमों के खिलाफ बने थे। इसलिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब टोल प्लाजा को नेशनल हाईवे फी रूल्स 2008 के नियमों के अनुसार ही बनाया जायेगा।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश
सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए आदेश में कहा कि दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा टोल प्लाजा को शहर के सीमा से 10 KM दूर बनाया जाना चाहिए। यदि वह इन नियमों का पालन नहीं कर पाते है तो उन्हें उस प्रोजेक्ट के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी।
शहर से 60 km दूर बनाया जायेगा प्लाजा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने साफ़ कहा है कि किसी नए प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले यह देख लेना चाहिए कि वह टोल प्लाजा की जगह नियमों के हिसाब से है या फिर नहीं। अगर किसी वजह से इसकी दुरी 60 किलोमीटर नहीं हो पाती है तो इसका कारण बताकर उस प्रस्ताव को मंत्रालय को भेजना होगा, जिसकी मंजूरी मंत्रालय के उच्च अधिकारी ही देंगे।
लोगों को आ रही है दिक़्क़त
लोगो की लगातार शिकायत आ रही है कि शहर से टोल प्लाजा की दुरी 60 km से कम होने के कारण उन्हें टोल टैक्स देना पड़ रहा है. इस समस्या को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने अब सख्त कदम उठाए हैं और कहा है कि इस तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
