
हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर डॉग्स लवरों ने काफी विरोध किया है। पिछले आदेश में बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसका समाधान निकालने के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। यह फैसला आवारा पशुओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था स्थापित करता है। नए फैसले के तहत आवारा और आक्रमक कुत्तों को सुरक्षित पकड़कर नसबंदी और टीकाकरण करके इलाके में छोड़ा जाएगा।
यह भी देखें- अब लूट नहीं चलेगी… खान सर आ गए!’ सिर्फ ₹25 में होगी ECG जांच, पढ़िए ये अच्छी खबर
कुत्तों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा?
अदालत का कहना है कि अब कुत्तों का अच्छे से प्रबंधन किया जाएगा। आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा और उनका टीकाकरण करके नसबंदी जैसे विशेष काम किए जाएंगे। यह काम होने के बाद कुत्तों को उनके ही क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा जहाँ पहले थे। केवल वे ही कुत्ते पकड़े जाएंगे जो रेबीज से बीमार अथवा बहुत क्रोधी हैं। सामान्य कुत्तों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें भी सुरक्षित किया जा सके।
नियम तोड़ने पर देना होगा भारी जुर्माना
अदालत ने काम में बाधा डालने वालों के लिए कड़े नियम बनाए हैं। अगर कोई व्यक्ति कुत्ते पकड़ने अथवा उनसे सम्बंधित काम को करने में विरोध ओर अर्चना डालता है तो उस पर 25 हजार से लेकर 2 लाख रूपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
यह भी देखें- बिहार के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन की खुशखबरी, जानिए रूट, टाइमिंग और स्टॉपेज की पूरी डिटेल
पूरे देश में लागू होगा नियम
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले के नियम केवल दिल्ली-एनसीआर में ही लागू नहीं होंगे बल्कि पूरे देश में इनका पालन किया जाएगा। इस केस में सभी राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं। इस मुद्दे पर एक समान नीति बनाने के लिए कुत्तों से सम्बंधित देश के सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा चुका है।
कुत्तों के लिए विष भोजन क्षेत्र बनाया जाए इसके लिए सभी नगर निगमों को भी आदेश दिया जा चुका है जिसका उन्हें पालन करना अनिवार्य है। कुत्ते खाने के लिए सड़क न भटके और और ट्रैफिक में रुकावट न बने इसके लिए सड़कों पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। इन सभी बातों का ध्यान रखने के लिए निगरानी जारी है।
