
अक्सर कई किसान जंगली जानवरों से अपनी फसल बचाने के लिए खेतों में तार की बाड़ करते हैं. लेकिन इन तारों को लगाने में किसान का बहुत खर्चा हो जाता है. इसलिए इस खर्चे को कम करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक खास स्कीम की शुरुआत की है, जिसका नाम है ‘तार फेंसिंग योजना‘. इस योजना के तहत, सरकार फल, फूल, सब्जी और मसाले की खेती में तारबंदी कराने पर सब्सिडी दें रही है.
किसानों की मदद करने के लिए सरकार 50% की सब्सिडी दे रही है. यह योजना ‘एकीकृत बागवानी विकास मिशन’ (MIDH) के तहत आती है और इसका फायदा MIDH के दूसरे कामों के साथ भी मिल सकता है. इस योजना का संचालन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग कर रही है.
सरकार दे रही इतनी सब्सिडी
MP सरकार किसानों को जमीन की तारबंदी करने के लिए 50% सब्सिडी का लाभ दे रही है. सरकार एक किसान को 1000 मीटर तक की तारबंदी के लिए यह सब्सिडी दे रही है. अनुमान लगाया जा रहा है कि 1000 मीटर तारबंदी पर लगभग 3 लाख रुपए का खर्च आ सकता है. सब्सिडी का लाभ मिलने से किसान का सिर्फ 1.5 लाख रुपए खर्चा होगा.
इन जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ
अभी तार फेंसिंग योजना का लाभ मध्यप्रदेश के कुछ जिलों के किसानों को मिल रहा है, जिसमे बालाघाट, उज्जैन, सीहोर, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, सागर, धार, आगर, निवाड़ी, रतलाम, शहडोल, उमरिया, मैहर, अनूपपुर, झाबुआ, बैतूल, रायसेन और नीमच जैसे जिले शामिल हैं. आने वाले कुछ महीनों में इस योजना का लाभ बाकी के जिलों को भी मिल सकता है.
तार फेंसिंग योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
यदि आप मध्यप्रदेश राज्य के किसान है और तारबंदी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार की आधिकारिक mmfsts.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें. अगर आप MIDH योजना के दूसरे हिस्सों के साथ मिलकर इसका लाभ उठाते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है. आवेदन करने के लिए आपको नीचे बताए गए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी.
- आधार कार्ड
- खतौनी या ज़मीन की नकल
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक खाते की जानकारी
- अगर आप SC/ST वर्ग से हैं, तो जाति प्रमाण पत्र
